गुजरात में इन दिनों लव मैरिज की चर्चा हो कही है। सरकार लव मैरिज के लिए नया कानून बना सकती है हालांकि इस पर अभी बात चल रही है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक,लव मैरिज करने वालों को उनके माता-पिता की मंजूरी लेना जरुरी हो सकता है।
दरअसल, पाटीदार समुदाय के कुछ वर्गों ने लव मैरिज को लेकर सरकार से मांग की थी कि इसमे माता-पिता की सहमति को अनिवार्य बनाया जाए
CM भूपेंद्र पटेल ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री रुशिकेश पटेल ने इस मामले में अध्यन कराने का सुझाव दिया है ताकि सिस्टम बनाया जा सके कहा कि अगर संविधान समर्थन करता है इस पर विचार करेंगे।
साल 2021 में गुजरात सरकार ने शादी के लिए धोखे से और जबरन धर्मांतरण को अपराध घोषित किया था। इसके तहत 10 साल की सजा प्रावधान है।
गुजरात हाई कोर्ट ने इस कानून के कुछ धाराओं पर रोक लगा दी थी लेकिन गुजरात सरकार ने इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जो अभी लंबित है।
शादी अरेंज मैरिज हो या फिर लव मैरिज कानून के आधार पर इसके लिए माता- पिता की सहमति की जरुरत नहीं पड़ती है।
कानून के मुताबिक,अगर लड़का 21 साल का है और लड़की की उम्र 18 साल है तो दोनों की शादी कानूनी तौर पर वैध है।
इस मसले पर सोशल मीडिया पर भी बहस छिड़ गई है। कोई इसे सही बता रहा है तो कोई गलत।