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Delhi Ordinance Bill: दिल्ली सेवा बिल पर तकरार, राज्यसभा में आर-पार

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राज्यसभा में पेश किया जाएगा दिल्ली सेवा बिल

 सियासी हलचल के बीच आज दिल्ली सेवा बिल राज्यसभा में पेश किया जाएगा। लोकसभा में यह बिल पास हो चुका है। पक्ष-विपक्ष ने सांसदों को सदन में उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी किया है। 
 

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आम आदमी पार्टी के समर्थन में कितने दल ?

केजरीवाल के समर्थन में 26 विपक्षी पार्टियां हैं। तेलंगाना की BRS ने भी बिल का विरोध करने के लिए कहा है। बसपा बायकॉट करेगी। बीजेडी,वाईएसआर और टीडीपी जैसे गैर धल NDA को समर्थन देंगे।

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लंबे वक्त से चल रही केंद्र और दिल्ली सरकार में खींचतान

दिल्ली में अधिकारों की जंग को लेकर लंबे वक्त से केंद्र और केजरीवाल सरकार में ठनी है। 

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केंद्र सरकार ने किया था अधिनियम में संशोधन

दिल्ली में विधानसभा और सरकार के कामकाज के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (GNCTD) अधिनियम, 1991 लागू है।  2021 में केंद्र सरकार ने इसमें संशोधन किया था।

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संसोधन के बाद उपराज्यपाल की अनुमति जरुरी

GNCTD अधिनियम में हुए संशोधन के मुताबिक, सरकार को कोई भी फैसला लेने के लिए उपराज्यपाल की अनुमति लेना अनिवार्य है। 

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केंद्र सरकार के खिलाफ SC पहुंची दिल्ली सरकार

केंद्र सरकार के इस फैसले को दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

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केजरीवाल के पक्ष में गया सुप्रीम कोर्ट का फैसला

कोर्ट ने कहा था कि अधिकारियों की तैनाती और तबादले का अधिकार दिल्ली सरकार के पास होगा। चुनी हुई सरकार के पास प्रशासनिक सेवा का अधिकार होगा। उपराज्यपाल को सरकार की सलाह माननी होगी। 
 

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सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ केंद्र लाई अध्यादेश

SC के फैसले के बाद केंद्र अध्यादेश लेकर आई। राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण बनाने को कहा गया था। ग्रुप-ए के अफसरों के ट्रांसफर और कार्रवाही का जिम्मा प्राधिकरण को दिया गया।
 

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अब राज्यसभा में बिल पर होगी वोटिंग

बिल लोकसभा में पास हो चुका है। राज्यसभा में आज वोटिंग होगी। ऐसे में हर किसी की नजरें इस पर टिकीं हुईं हैं। 

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