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भारत में हथियार रखने के लिए लाइसेंस जरूरी है। लेकिन सभी को यह लाइसेंस नहीं मिलता। जानिए किन लोगों को हथियार रखने की अनुमति नहीं है।
भारत में आर्म्स एक्ट, 1959 के तहत बिना लाइसेंस के हथियार रखना अपराध है। पकड़े जाने पर जेल और सख्त कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है।
पुलिस, सेना, सुरक्षा बल और सिक्योरिटी एजेंसियों से जुड़े लोगों को अनुमति। आम नागरिक को ठोस कारण होने पर लाइसेंस दिया जाता है। जैसे, जान का खतरा या प्रोफेशनल आवश्यकता।
जिनका बैकग्राउंड संदिग्ध हो। जिन पर क्रिमिनल केस दर्ज हो। मानसिक और शारीरिक रूप से अस्वस्थ लोगों को।
पुलिस वेरिफिकेशन के बाद ही लाइसेंस मिलता है। मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करना जरूरी। ठोस वजह का प्रमाण देना होता है।
बिना लाइसेंस हथियार रखने पर आर्म्स एक्ट के तहत जेल हो सकती है।