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हथियार लाइसेंस के नियम: जानिए किसे नहीं मिलता यह अधिकार

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क्या आप हथियार रखने का लाइसेंस लेना चाहते हैं?

भारत में हथियार रखने के लिए लाइसेंस जरूरी है। लेकिन सभी को यह लाइसेंस नहीं मिलता। जानिए किन लोगों को हथियार रखने की अनुमति नहीं है।

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हथियार लाइसेंस क्यों जरूरी?

भारत में आर्म्स एक्ट, 1959 के तहत बिना लाइसेंस के हथियार रखना अपराध है। पकड़े जाने पर जेल और सख्त कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है।
 

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किसे मिल सकता है हथियार लाइसेंस?

पुलिस, सेना, सुरक्षा बल और सिक्योरिटी एजेंसियों से जुड़े लोगों को अनुमति। आम नागरिक को ठोस कारण होने पर लाइसेंस दिया जाता है। जैसे, जान का खतरा या प्रोफेशनल आवश्यकता।

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किसे नहीं दिया जाता हथियार लाइसेंस?

जिनका बैकग्राउंड संदिग्ध हो। जिन पर क्रिमिनल केस दर्ज हो। मानसिक और शारीरिक रूप से अस्वस्थ लोगों को।

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लाइसेंस के लिए जरूरी प्रक्रिया क्या?

पुलिस वेरिफिकेशन के बाद ही लाइसेंस मिलता है। मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करना जरूरी। ठोस वजह का प्रमाण देना होता है।

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क्या होगा बिना लाइसेंस हथियार रखने पर?

बिना लाइसेंस हथियार रखने पर आर्म्स एक्ट के तहत जेल हो सकती है।

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