कितना पैसा निकालने पर EPFO पेंशन का हक खत्म? समझें पूरी डिटेल
utility-news Nov 27 2024
Author: Rajkumar Upadhyaya Image Credits:Twitter
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EPFO पेंशन के नियम जानें
भारत में नौकरीपेशा लोगों के लिए पीएफ खाता अनिवार्य होता है। इसे एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन (EPFO) संचालित करता है। हर महीने सैलरी का 12% हिस्सा पीएफ खाते में जमा होता है।
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पेंशन पाने के लिए जरूरी है 10 साल का योगदान
EPFO के नियमों के मुताबिक, यदि कोई कर्मचारी लगातार 10 साल तक पीएफ खाते में योगदान देता है, तो वह पेंशन का हकदार बनता है।
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पूरा पैसा निकालने पर नहीं मिलेगी पेंशन
अगर कोई पीएफ खाताधारक अपने EPF और EPS के पूरे पैसे निकाल लेता है, तो वह पेंशन पाने के योग्य नहीं रहेगा।
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ऐसी दशा में पेंशन का हकदार
अगर कर्मचारी जॉब छोड़ देता है, पर उसका ईपीएस फंड बरकरार रहता है। ऐसी दशा में वह पेंशन का हकदार होता है।
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50 साल की उम्र के बाद पेंशन का क्लेम
EPFO के अनुसार, कर्मचारी 50 साल की उम्र के बाद पेंशन के लिए आवेदन कर सकता है।
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EPF और EPS में फर्क समझें
कंपनी के 12% योगदान का 8.33% हिस्सा EPS (पेंशन फंड) में और 3.67% हिस्सा EPF (पीएफ फंड) में जाता है।