Utility News
दिल्ली मेट्रो में बिना टिकट यात्रा करना महंगा पड़ सकता है। जानें क्या सजा मिलती है।
हर दिन 50 लाख से ज्यादा लोग दिल्ली मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं, जो NCR के ट्रैफिक को संतुलित करने में मदद करती है।
2002 में पहली मेट्रो के संचालन के बाद से, आज दिल्ली मेट्रो पूरे दिल्ली-एनसीआर को जोड़ती है और लाखों लोगों के सफर को आसान बनाती है।
दिल्ली मेट्रो में बिना टिकट यात्रा करते पकड़े जाने पर धारा 69 के तहत 50 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। यह नियम दिल्ली मेट्रो रेलवे अधिनियम के अनुसार लागू है।
महिला कोच में अनधिकृत रूप से सफर करने पर धारा 64(1) के तहत 250 रुपये का जुर्माना हो सकता है।
मेट्रो में गंदगी फैलाने पर धारा 59 के तहत 200 रुपये का जुर्माना होता है। साफ-सफाई का ध्यान रखना यात्रियों की जिम्मेदारी है।