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Driving License Rules: जानें ड्राइविंग लाइसेंस और ओनर बुक में एड्रेस और मोबाइल नंबर को अपडेट करने के नए नियम। वाहन मालिकों के लिए परिवहन विभाग ने महत्वपूर्ण गाईड लाइन जारी किए हैं।
नए रूल्स के मुताबिक जो वाहन मालिक इन डाक्यूमेंट में अपडेट नहीं करेंगे, उनके खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जुर्माना तो लगेगा ही साथ में DL और RC काे सस्पेंड कर दिया जाएगा।
ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने वाहन मालिकों को एड्रेस और मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए 31 अगस्त 2024 तक का समय दिया है।
इस टाइम लिमिट के बाद डाक्यूमेंट अपडेट न करने वाले वाहन मालिकों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
डिस्ट्रिक ट्रांसपोर्ट ऑफिसर ललन प्रसाद के अनुसार मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 49 के तहत वाहन RC में एड्रेस बदलने के बाद 30 दिनों के अंदर नया एड्रेस अपडेट करना अनिवार्य है।
एड्रेस और मोबाइल नंबर अपडेट न होने पर वाहन का प्रदूषण सार्टिफिकेट नहीं बनेगा। एक्सीडेंट या अन्य घटना के समय डाक्यूमेंट अपडेट न होने पर वाहन मालिक की पहचान में मुश्किल हो सकती है।
अगर आपने अपने वाहन रजिस्ट्रेशन या ड्राइविंग लाइसेंस के समय कोई पुराना मोबाइल नंबर लिंक किया था और अब आप नया नंबर अपडेट करना चाहते हैं, तो यह प्रॉसेस घर बैठे पूरा किया जा सकता है।
वाहन रजिस्ट्रेशन में मोबाइल नंबर अपडेट कराने के लिए आप parivahan.gov.in पर जा सकते हैं, जबकि DL में मोबाइल नंबर अपडेट कराने के लिए sarathi.parivahan.gov.in पर विजिट करें।
यहां से आप आवश्यक डिटेल फिल करके और अपने डाक्यूमेंट अपलोड करके एड्रेस और मोबाइल नंबर को आसानी से अपडेट कर सकते हैं।