सिनेमा हॉल में पॉपकॉर्न खाने से पहले जान लें इसका GST रेट

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सिनेमा हॉल में पॉपकॉर्न खाने से पहले जान लें इसका GST रेट

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<p>मूवी देखने का मजा पॉपकॉर्न के बिना अधूरा लगता है, लेकिन अब यह शौक आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है।</p>

सिनेमा और पॉपकॉर्न: बढ़ सकता है आपका खर्च

मूवी देखने का मजा पॉपकॉर्न के बिना अधूरा लगता है, लेकिन अब यह शौक आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है।

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<p>21 दिसंबर 2024 को राजस्थान के जैसलमेर में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई GST काउंसिल की बैठक। बैठक में पॉपकॉर्न पर अलग-अलग GST रेट्स को लेकर स्पष्टीकरण।</p>

GST काउंसिल की 55वीं बैठक में हुआ फैसला

21 दिसंबर 2024 को राजस्थान के जैसलमेर में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई GST काउंसिल की बैठक। बैठक में पॉपकॉर्न पर अलग-अलग GST रेट्स को लेकर स्पष्टीकरण।

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<p>रेडी-टू-ईट पॉपकॉर्न: 5% GST<br />
प्री-पैकेज्ड पॉपकॉर्न: 12% GST<br />
कैरेमल पॉपकॉर्न: 18% GST</p>

पॉपकॉर्न पर GST दरें कैसी होंगी?

रेडी-टू-ईट पॉपकॉर्न: 5% GST
प्री-पैकेज्ड पॉपकॉर्न: 12% GST
कैरेमल पॉपकॉर्न: 18% GST

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क्या है नई दरों का कारण?

रिपोर्ट के मुताबिक, यह स्पष्टीकरण ज्यादा सटीक टैक्स वर्गीकरण के लिए है। कन्फेक्शनरी आइटम्स जैसे कैरेमल पॉपकॉर्न को अलग टैक्स स्लैब में रखा गया है।
 

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पैकिंग पर भी निर्भर करेगा टैक्स

खुला पॉपकॉर्न: 5% GST
पैक्ड या टिन पॉपकॉर्न: 12% GST
चीनी के साथ कैरेमलाइज्ड पॉपकॉर्न: 18% GST

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सिनेमाघरों पर क्या असर?

कई सिनेमाघर मालिकों का कहना है कि खुला पॉपकॉर्न बेचने वालों के लिए GST में कोई बदलाव नहीं। लेकिन कैरेमल पॉपकॉर्न पर अब 18% GST लागू हो सकता है, जिससे कीमतें बढ़ सकती हैं।
 

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कन्फेक्शनरी में बदल जाता है कैरेमल पॉपकॉर्न

GST परिषद के मुताबिक, कैरेमल पॉपकॉर्न को कन्फेक्शनरी में वर्गीकृत किया गया है। HS 1704 90 90 कैटेगरी के तहत इस पर 18% GST लागू होगा।

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क्या आपके मूवी नाइट्स होंगे महंगे?

नई GST दरें किराने की दुकानों और सिनेमाघरों दोनों पर लागू हो सकती हैं। खुला कैरेमल पॉपकॉर्न बेचने वाले भी 18% GST दे सकते हैं।

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ई-कॉमर्स और फूड डिलीवरी ऐप्स पर अंतिम निर्णय बाकी

GST काउंसिल ने ई-कॉमर्स और फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म पर GST लगाने पर चर्चा की। अभी इस पर अंतिम निर्णय बाकी है।
 

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