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जब भी कार और बाइक की लाइसेंस के लिए आरटीओ (RTO) जाना पड़ता है,लेकिन जब बात ट्रक की आती है तो इसके लिए लाइसेंस कैसे बनवाएं और प्रोसेस क्या है?
भारत में लर्नर लाइसेंस, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस, इंटरनेशनल परमिट और कॉर्मिशयल लाइसेंस होता है। जहां ट्रक लाइसेंस कॉमर्शियल के अतर्गत आता है। इसके लिए अलग प्रोसेस है।
मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत कॉर्मिशयल ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाता है। ये मुख्यता बिजनेस के लिए होता है। इसमें, भारी,मध्यम और हल्के वाहनों का अलग तरीके से लाइसेंस बनता है।
अगर आप भी कॉर्मिशयल लाइसेंस के लिए एप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए RTO की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा।
RTO की साइट पर जाते ही आपको आइडेंटिटी कार्ड,वोटर कार्ड, आधार कार्ड और पासपोर्ट जैसे डॉक्यूमेंट मिलते हैं। इसके साथ ही एड्रेस प्रूफ देना होता है।
ट्रक ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपको मेडिकल सर्टिफिकेट और ट्रेनिंग सेंटर का दिया फॉर्म फाइव अपलोड करना होा है। इसके बाद फीस के साथ फॉर्म सममिट करें।
कॉर्मिशयल लाइसेंस के लिए एड्रेस प्रूफ,पासपोर्ट,वोटर ID,राशन कार्ड, आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र,पैन कार्ड, देना होगा। इसके लिए लर्नर लाइसेंस और पासपोर्ट साइज की जरुरत पड़ेगी।