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31 जुलाई के बाद भी ITR फाइल पर नहीं लगेगी पेनाल्टी, जानें किसे और क्यो

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इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ये है लास्ट डेट

फाईनेंसियल ईयर 2023-24 और असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न 31 जुलाई 2024 तक फाइल करना जरूरी है। इसके बाद रिटर्न दाखिल करने पर पेनाल्टी देनी पड़ेगी।

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डेडलाइन खत्म होने के बाद भी किसे नहीं देनी पड़ती पेनाल्टी?

लेकिन कुछ ऐसे टैक्स पेयर्स भी हैं, जिन्हें डेडलाइन के बाद भी ITR फाइल करने पर कोई पेनाल्टी नहीं देनी पड़ेगी।  आज हम आपको इन्हीं टैक्स पेयर्स के बारे में जानकारी दे रहे हैं।

 

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टैक्स लायबेलिटी न होने वालों को मिलता है फायदा

अगर किसी व्यक्ति पर कोई टैक्स लायबिलटी नहीं है तो डेडलाइन खत्म होने के बाद भी रिटर्न फाइल करने पर आपको कोई पेनाल्टी नहीं देनी पड़ती है।

 

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इतनी इनकम वालों को भी नहीं देना पड़ता जुर्माना

पुरानी टैक्स व्यवस्था के मुताबिक 2.50 लाख रुपये ईयरली इनकम वालों को भी डेडलाइन खत्म होने के बाद ITR दाखिल करने पर कोई पेनाल्टी नहीं देना होगा।

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60 साल की उम्र वालों को तय किया गया ये रूल

60 साल से ज्यादा उम्र के सीनियर सिटिजन के लिए पेनाल्टी न देने की लिमिट 3 लाख रुपये निर्धारित की गई है। 3 लाख ईयरली इनकम वाले व्यक्ति लेट से ITR फाइल कर सकते हैं। 
 

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इन लोगों को 5 लाख की इनकम पर नहीं देनी पड़ती पेनाल्टी

जबकि 80 साल से ज्यादा उम्र के सीनियर सिटिजंस के लिए छूट की लिमिट 5 लाख रुपये है। मतलब 80 साल से ज्यादा उम्र वाले 5 लाख सालाना इनकम होने पर देर से ITR फाइल कर सकते हैं। 

 

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नए इनकम टैक्स रिजीम में क्या है छूट लिमिट?

नए इनकम टैक्स रिजीम के मुताबिक 3 लाख रुपये की इनकम पर टैक्स छूट का बेनीफिट मिलता है।

 

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