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NHAI ने नए स्टैंडर्ड प्रोसिजर (SOP) जारी किए हैं, जिसमें बिना फास्टैग के टोल लेन में प्रवेश करने पर डबल यूजर फीस वसूलने का निर्णय लिया गया है। विस्तार से जानें इस नया रूल क्या है?
NHAI ने अपनी नई गाईड लाइन में ऐसे यूजर्स से यूजर फीस डबल वसूलने का निर्णलय लिया है, जो अंदर से सामने की विंडशील्ड पर बिना फास्टैग लगाए टोल लेन में प्रवेश करते हैं।
NHAI के इस कदम का उद्देश्य टोल प्लाजा संचालन को सुचारू बनाना है क्योंकि विंडस्क्रीन पर फास्टैग न लगाने से वहां अनावश्यक देरी होती है।
यूजर फीस की जानकारी सभी टोल प्लाजा पर परमानेंटली डिस्प्ले होगी, जिसमें हाईवे यूजर्स को फ्रंट विंडशील्ड पर फिक्स फास्टैग के बिना टोल लेन में जाने और पेनॉल्टी से बचाएगा।
टोल प्लाजा पर अब उन वाहनों के रजिस्ट्रेशन नंबर (VRN) के साथ CCTV फुटेज का रिकॉर्ड भी सेव रखेंगे, जिनके विंडस्क्रीन पर फास्टैग नहीं लगे होंगे। इससे उस वाहन का रिकार्ड सेव रहेगा।
एनएचएआई ने फास्टैग जारीकर्ता बैंकों को निर्देश दिया है कि वे विभिन्न पॉइंट-ऑफ-सेल (POS) से जारी करते समय निर्धारित वाहन के फ्रंट विंडशील्ड पर ही फास्टैग लगाएं।
NHAI नेशनल हाईवे्स पर नेशनल हाईवे फीस (रेट और शेड्यूल ऑफ कलेक्शन) नियम, 2008 के अनुसार यूजर फीस एकत्र करता है।
वर्तमान में देश भर में नेशनल हाईवेस पर करीब 1,000 टोल प्लाजा पर 45,000 किमी नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे के लिए यूजर फीस एकत्र किया जाता है।
देश में फास्टैग को पहली बार 2014 में लागू किया गया था। NHAI ने दिसंबर 2019 में इसे हर वाहन के विंडस्क्रीन पर लगाना अनिवार्य कर दिया था।