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पीएफ का पैसा निकालते वक्त लोग अक्सर ऐसी गलतियां करते हैं, जिससे उनका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है।
ईपीएफओ की वेबसाइट से ऑनलाइन क्लेम करें। 7-10 दिन में पैसे बैंक खाते में ट्रांसफर होते हैं। लेकिन गलतियां करने पर क्लेम रिजेक्ट हो सकता है।
अगर आपके PF खाते की KYC अधूरी है, तो क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। इसे EPFO के मेंबर ई-सेवा अकाउंट में जाकर पूरा करें।
EPFO और कंपनी के रिकॉर्ड में डेट ऑफ बर्थ अलग होने पर क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। इसे तुरंत सही करवाएं।
बैंक अकाउंट नंबर या IFSC कोड गलत दर्ज करने पर क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। सही जानकारी दर्ज करें।
क्लेम करते समय चेक या बैंक कॉपी की इमेज स्पष्ट होनी चाहिए। धुंधली इमेज पर क्लेम रिजेक्ट हो सकता है।
KYC पूरी करें। डेट ऑफ बर्थ सही करें। बैंक डिटेल्स सही दर्ज करें। साफ दस्तावेज अपलोड करें।
PF निकालते समय सही जानकारी भरें और जरूरी डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से अपलोड करें। इससे आपका क्लेम आसानी से पास हो जाएगा।