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PF निकालने में होती है ये बड़ी गलती, रिजेक्ट हो सकता है आपका क्लेम

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क्या आपका PF क्लेम भी हो चुका है रिजेक्ट?

पीएफ का पैसा निकालते वक्त लोग अक्सर ऐसी गलतियां करते हैं, जिससे उनका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है।

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PF खाते से पैसे कैसे निकलते हैं?

ईपीएफओ की वेबसाइट से ऑनलाइन क्लेम करें। 7-10 दिन में पैसे बैंक खाते में ट्रांसफर होते हैं। लेकिन गलतियां करने पर क्लेम रिजेक्ट हो सकता है।

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सबसे आम गलती है अधूरी KYC

अगर आपके PF खाते की KYC अधूरी है, तो क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। इसे EPFO के मेंबर ई-सेवा अकाउंट में जाकर पूरा करें।

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डेट ऑफ बर्थ में गड़बड़ी

EPFO और कंपनी के रिकॉर्ड में डेट ऑफ बर्थ अलग होने पर क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। इसे तुरंत सही करवाएं।
 

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गलत अकाउंट डिटेल्स

बैंक अकाउंट नंबर या IFSC कोड गलत दर्ज करने पर क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। सही जानकारी दर्ज करें।

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चेक या बैंक कॉपी की क्वालिटी

क्लेम करते समय चेक या बैंक कॉपी की इमेज स्पष्ट होनी चाहिए। धुंधली इमेज पर क्लेम रिजेक्ट हो सकता है।

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PF क्लेम रिजेक्ट से बचने का तरीका

KYC पूरी करें। डेट ऑफ बर्थ सही करें। बैंक डिटेल्स सही दर्ज करें। साफ दस्तावेज अपलोड करें।

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सही तैयारी से बचें परेशानियों से

PF निकालते समय सही जानकारी भरें और जरूरी डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से अपलोड करें। इससे आपका क्लेम आसानी से पास हो जाएगा।

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