यह सवाल हर किसी के मन में आता है। जानें मृत व्यक्ति के इन महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों का क्या करना चाहिए।
पैन कार्ड वह दस्तावेज़ है जिसका यूज टैक्स और फाइनेंशियल कामों के लिए किया जाता है। मृत्यु के बाद इसे रद्द करने की प्रक्रिया जरूरी है।
आयकर विभाग से संपर्क करें। आवेदन भरें और पैन कार्ड रद्द करवाने का आवेदन दें। ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन जमा करें।
इससे मृत व्यक्ति का पैन कार्ड किसी भी गलत उद्देश्य के लिए इस्तेमाल नहीं होगा और रिकॉर्ड्स सही रहेंगे।
आधार कार्ड को रद्द करने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन इसे लॉक किया जा सकता है ताकि इसका गलत इस्तेमाल न हो।
www.uidai.gov.in पर 'माय आधार' सेक्शन के 'आधार सेवाएं' विकल्प पर क्लिक करें। 'लॉक/अनलॉक बायोमेट्रिक' ऑप्शन आएगा, फिर उस पर क्लिक करें।
मृत व्यक्ति का 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करें। OTP दर्ज करें जो रजिस्टर्ड नंबर पर आएगा। फिर बायोमेट्रिक डेटा को लॉक करें।
इससे मृत व्यक्ति का आधार कार्ड सुरक्षित रहेगा और कोई भी व्यक्ति इसका गलत इस्तेमाल नहीं कर सकेगा।
मृत व्यक्ति के पैन और आधार कार्ड का सही तरीके से प्रबंध करने से कानूनी समस्याओं से बचा जा सकता है और दस्तावेज़ों का गलत उपयोग नहीं होगा।
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