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मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के नियमों में किया महत्वपूर्ण बदलाव। जानिए अब कौन-कौन लाभ उठा सकेगा।
अब टू व्हिलर, मोटर से चलने वाली मछली पकड़ने वाली बोट, रेफ्रिजरेटर, लैंडलाइन फोन और 15,000 रुपये महीने तक कमाने वाले परिवार भी PMAY-G का फायदा ले सकेंगे।
नए नियमों के तहत तीन और चार पहियों के वाहन, मशीन से चलने वाले कृषि उपकरण, और 50,000 रुपये या उससे अधिक की क्रेडिट सीमा वाले किसान क्रेडिट कार्ड वाले परिवार अयोग्य होंगे।
परिवार में सरकारी कर्मचारी, इनकम टैक्स पेयर्स, सरकार के साथ रजिस्टर्ड गैर-कृषि उद्यम, प्रोफेशन टैक्स देने वाले और 2.5 एकड़ या उससे अधिक जमीन वाले परिवारों को लाभ नहीं मिलेगा।
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बदलाव की जानकारी दी और भूमि संबंधी मानदंडों को भी तर्कसंगत बनाने की बात की।
सरकार का लक्ष्य 2028-29 तक ग्रामीण आवास योजना के तहत दो करोड़ अतिरिक्त घर बनाना है। इस बदलाव से अधिक परिवारों को मिलेगा लाभ।