RBI के नियमों के तहत फटे नोट बैंक में बदले जा सकते हैं। जानें नोट बदलने की शर्तें, शुल्क और कितने नोट बदले जा सकते हैं। बैंकों से नोट बदलने के सभी नियम यहां जानें।
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1. बैंक फटे नोट क्यों लेता है?
RBI ने ऐसे फटे-पुराने नोटों को चलन से वापस लेने के लिए गाइडलाइन जारी की है। कटे फटे नोटों को बैंक में जमा करा दिया जाता है। उनकी जगह नए नोट जारी किए जाते हैं।
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2. क्या फटे नोट बदलने पर कोई शुल्क लगेगा?
अगर आपके पास फटा नोट है, तो आप इसे बैंक या RBI के किसी भी ऑफिस में आसानी से बदल सकते हैं। बैंक आपके नोट की स्थिति के अनुसार तय करेगा कि बदलने पर कोई शुल्क देना होगा या नहीं।
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3. कितने नोट बदल सकते हैं?
RBI रूल के मुताबिक एक बार में आप 20 नोट तक बदल सकते हैं, जिनका कुल मूल्य 5000 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। बैंक आपको तुरंत पैसे दे देगा।
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4. नोटो की संख्या ज्यादा होने पर क्या होगा?
अगर नोट की संख्या या मूल्य अधिक है, तो पैसा एकाउंट में मिलेगा। अगर 50,000 रुपये से ज़्यादा के नोट बदले जाते हैं, तो बैंक को थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है।
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5. कौन से नोट नहीं बदलतें हैं?
बैंक सभी प्रकार के फटे, गंदे या पुराने नोट बदलते हैं, बशर्ते नोट पर सभी जरूरी विशेषताएं हों। पूरी तरह से जले या अत्यधिक क्षतिग्रस्त नोटों के लिए RBI ऑफिस जाना होगा।
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6. बैंक मना नहीं कर सकता
RBI रूल के मुताबिक किसी भी बैंक को आपके फटे नोट बदलने से मना करने का अधिकार नहीं है। बैंक आपको नोट की स्थिति के अनुसार मूल्य लौटा देगा।
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7. इन नोटों के बदले में मिलेगा पूरा पैसा
खास बात यह है कि 1 से 20 रुपये के नोट के लिए आपको पूरा पैसा मिलेगा। इन नोटों में आधी रकम देने का प्रावधान नहीं है। वहीं 50-500 रुपये के नोट बदलने पर कुछ शुल्क देना पड़ सकता है।