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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से हुई मारपीट में दिल्ली पुलिस ने सीएम के निजी सचिव विभव कुमार को गिरफ्तार कर लिया है।
दिल्ली के सिविल लाइंस थाने में विभव पर IPC की धारा 308, 341, 354 B, 506 और 509 के तहत FIR दर्ज की गई है। आईए जानते हैं इन धाराओं का क्या मतलब है और इनमें कितनी सजा हो सकती है।
जानलेवा हमले के प्रकरण में इस धारा का उपयोग गंभीर चोट आने पर होता है। इसमें दोष सिद्ध होने पर 3 साल की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकती है। सजा को 7 साल तक बढ़ाया भी जा सकता है।
यदि कोई व्यक्ति किसी को किसी भी दिशा में जाने से रोकने में बाधा डालता है तो IPC Section 341 के तहत FIR हाेती है। इसमें 1 माह की सजा या 500 जुर्माना अथवा दोनों हो सकता है।
निर्वस्त्र करने के इरादे से महिला पर आपराधिक बल प्रयोग करने पर सेक्शन 354 बी लगता है। इसमें 3 साल की सजा या जुर्माना या फिर दोनों लगता है। सजा 7 साल तक बढ़ाई जा सकती है।
किसी व्यक्ति को जान से मारने की धमकी देना या गंभीर चोट पहुंचाने की कोशिश करना इसके दायरे में आता है। इस सेक्शन के तहत दोषी को 2 साल की कैद, जुर्माना या दोनों हो सकता है।
जो कोई, किसी महिला की लज्जा का अपमान करने के इरादे से, कोई शब्द बोलता है, इशारा करता है, उस पर इसके तहत कार्रवाई होती है। इसमें 3 साल की सजा व जुर्माना लगाया जा सकता है।