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Swati Maliwal Case में विभव को किस सेक्शन में कितनी हो सकती है सजा

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विभव कुमार को गिरफ्तार कर चुकी है दिल्ली पुलिस

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से हुई मारपीट में दिल्ली पुलिस ने सीएम के निजी सचिव विभव कुमार को गिरफ्तार कर लिया है।

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विभव पर लगीं IPC की कौन-कौन सी धाराएं

दिल्ली के सिविल लाइंस थाने में विभव पर IPC की धारा 308, 341, 354 B, 506 और 509 के तहत FIR दर्ज की गई है। आईए जानते हैं इन धाराओं का क्या मतलब है और इनमें कितनी सजा हो सकती है।

 

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1. IPC Section 308: गैर इरादतन हत्या का प्रयास

जानलेवा हमले के प्रकरण में इस धारा का उपयोग गंभीर चोट आने पर होता है। इसमें दोष सिद्ध होने पर 3 साल की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकती है। सजा को 7 साल तक बढ़ाया भी जा सकता है।

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2. IPC Section 341: सदोष अवरोध के लिए दण्ड

यदि कोई व्यक्ति किसी को किसी भी दिशा में जाने से रोकने में बाधा डालता है तो IPC Section 341 के तहत FIR हाेती है। इसमें  1 माह की सजा या 500 जुर्माना अथवा दोनों हो सकता है।

 

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3. IPC Section 354B: एक औरत नंगा करने के इरादे से हमला करना

निर्वस्त्र करने के इरादे से महिला पर आपराधिक बल प्रयोग करने पर सेक्शन 354 बी लगता है। इसमें 3 साल की सजा या जुर्माना या फिर दोनों लगता है। सजा 7 साल तक बढ़ाई जा सकती है।

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4. IPC Section 506: धमकाना

किसी व्यक्ति को जान से मारने की धमकी देना या गंभीर चोट पहुंचाने की कोशिश करना इसके दायरे में आता है। इस सेक्शन के तहत दोषी को 2 साल की कैद, जुर्माना या दोनों हो सकता है। 

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IPC Section 509: किसी महिला की इंसल्ट करने के इरादे से किया गया अपराध

जो कोई, किसी महिला की लज्जा का अपमान करने के इरादे से, कोई शब्द बोलता है, इशारा करता है, उस पर इसके तहत कार्रवाई होती है। इसमें 3 साल की सजा व जुर्माना लगाया जा सकता है। 

 

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