प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायोपिक पर आखिरी फैसले पर पहुंचा EC

By Gopal K  |  First Published Apr 22, 2019, 3:55 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कांग्रेस के एक कार्यकर्ता की याचिका का निपटारा करते हुए कहा था कि निर्वाचन आयोग ही बायोपिक की रिलीज को तय करने का सही मंच है। इस याचिका में फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग की गई थी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी की रिलीज पर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। कोर्ट शुक्रवार को फिल्म को लेकर सुनवाई करेगा। 

मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने निर्माताओ की दलील सुनने के बाद चुनाव आयोग ने शुक्रवार से पहले फिल्म देखकर रोक पर फैसला लेने का आदेश दिया है।

बता दें कि चुनाव पैनल ने बुधवार को इस बायोपिक के प्रदर्शन पर रोक लगा दी थी। आयोग ने कहा चुनावों के समय ऐसी फिल्म जो किसी राजनीतिक हस्ती या व्यक्ति के उद्देश्यों की पूर्ति करती हो, उसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता।

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कांग्रेस के एक कार्यकर्ता की याचिका का निपटारा करते हुए कहा था कि निर्वाचन आयोग ही बायोपिक की रिलीज को तय करने का सही मंच है। इस याचिका में फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग की गई थी।

याद हो कि सेक्शन 126 (1) रिप्रजेंटेटिव ऑफ द पीपुल एक्ट के तहत पीएम मोदी की बायोपिक पर रोक लगाई गई है। इसके तहत बताया गया है कि किसी भी तरह का चुनावी कंटेंट, चाहे वो सिनेमा के जरिए हो, टीवी के जरिए या फिर ऐसे किसी माध्यम से प्रसारित नहीं किया जा सकता है।

हालांकि पीएम नरेंद्र मोदी को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेट की ओर से यूं सर्टिफिकेट दिया गया था। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर फिल्म चुनावी बैलेंस को बिगाड़ रही है और किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के पक्ष में है तो इस पर चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। इसमें कहा गया था कि अगर फिल्म 11 अप्रैल को रिलीज होनी है तो चुनाव आयोग को सभी परिस्थितियों को देखते हुए इस पर फैसला लेना चाहिए।  
 

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