ITR फाइल करने के बाद नहीं आया इनकम टैक्स रिफंड, तो कर लें ये काम

First Published | Jul 1, 2024, 4:48 PM IST

इनकम टैक्स रिफंड का मतलब है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा लिए गए एक्स्ट्रा टैक्स का रिटर्न करना। यह टैक्स TDS, TCS, एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स के जरिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जाता है।

ITR फाइल करने के बाद नहीं आया इनकम टैक्स रिफंड, तो कर लें ये काम

इनकम टैक्स रिफंड का मतलब है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा लिए गए एक्स्ट्रा टैक्स का रिटर्न करना। यह टैक्स TDS, TCS, एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स के जरिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जाता है।

क्या रिफंड रीईश्यू के लिए कर सकते हैं रिक्वेस्ट?

ITR फाइल करते समय व्यक्ति अक्सर अपना डिडेक्शन बता देता है, जिसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा एक्स्ट्रा टैक्स वापस कर दिया जाता है। कई बार रिफंड फेल हो जाता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने खुद बताया है कि रिफंड फेल होने पर आप कैसे रिफंड रीइश्यू के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं।

नौकरीपेशा लोगों से कैसे डिडेक्ट होता है ज्यादा टैक्स?

सेलरीड के मामले में कई बार गलती से नई टैक्स रिजीम चुन ली जाती है और कर्मचारी को HRA और विभिन्न इन्वेस्टों से कोई लाभ नहीं मिल पाता। ऐसी स्थिति में भी ज्यादा टैक्स कट जाता है। ITR फाइल करते समय वह व्यक्ति अपनी टैक्स रिजीम को पुरानी व्यवस्था में बदल सकता है और सभी डिडेक्शन का क्लेम कर सकता है। इसके बाद रिफंड जारी हो जाता है।

कितने दिनों में आता है रिफंड?

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट के अनुसार इनकम टैक्स रिफंड आने में करीब 4-5 सप्ताह लगता है। याद रखें, इस रिफंड को पाने के लिए आपको न केवल ITR फाइल करना होता है, बल्कि उसे ई-वेरिफाई भी कराना होता है। कई बार लोग ई-वेरिफाई कराना भूल जाते हैं, जिसके कारण रिफंड अटक जाता है। ई-वेरिफिकेशन के बाद ही 4-5 सप्ताह में रिफंड मिलता है।

अगर रिफंड फेल हो जाए तो क्या करें?

कई बार देखा गया है कि लोग ITR सही से भरते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनका रिफंड फेल हो जाता है। अगर आपका रिफंड भी 4-5 सप्ताह में नहीं आता है, तो आपको एक बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाकर वहां रिफंड स्टेटस चेक कर लेना चाहिए। अगर आपको लगता है कि रिफंड फेल हो गया है, तो दोबारा रिफंड रिक्वेस्ट कर सकते हैं।
 

कैसे करें रिफंड रीइश्यू रिक्वेस्ट?

रिफंड रीइश्यू रिक्वेस्ट करने के लिए आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाना होगा। इसका पूरा प्राॅसेस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने खुद बताई है। 
1. सबसे पहले ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करें और सर्विस रिक्वेस्ट में जाकर रिफंड रीइश्यू चुनें।
2. वहां आपको रिफंड रीइश्यू रिक्वेस्ट पर क्लिक करना होगा।
3. इसके बाद आपको वह रिकॉर्ड चुनना होगा जिसके लिए आप रीइश्यू रिक्वेस्ट करना चाहते हैं।

जिस बैंक अकाउंट में रिफंड लेना हैं उसे चुनें

4. ध्यान रहे कि अगर आपके द्वारा चुना गया अकाउंट वैलिड नहीं है तो उसे पहले ई-फाइलिंग पोर्टल से वैलिडेट करना होगा।
5. इसके बाद आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करना होगा।
6. इसके बाद आपको आधार ओटीपी, ईवीसी या डीएससी में से कोई एक ई-वेरिफिकेशन मेथड चुनना होगा।
7. ऐसा करने के बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा और आपकी रिक्वेस्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास चली जाएगी।

क्यों फेल होता है रिफंड?

रिफंड फेल होने का सबसे आम कारण आपके बैंक अकाउंट में कुछ दिक्कत होना है। आपका अकाउंट नंबर या IFSC कोड गलत होने की वजह से भी रिफंड रुक सकता है। इतना ही नहीं, अगर आपने अपना अकाउंट वैलिडेट नहीं किया है तो भी आपका रिफंड फेल हो जाता है। कई बार पैन कार्ड पर लिखा नाम और बैंक अकाउंट में लिखा नाम मेल नहीं खाता, जिसकी वजह से भी आपका रिफंड फेल हो सकता है। अगर आपका पैन और आधार लिंक नहीं है, तो भी आपका रिफंड फेल हो सकता है।

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