नरेन्द्र मोदी की बायोपिक के बाद वेब सीरीज पर भी चुनाव आयोग ने लगाई रोक

By Team MyNationFirst Published Apr 20, 2019, 5:27 PM IST
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उधर चुनाव आयोग द्वारा इरॉज नाऊ को इसे वेबसीरीज को बंद करने के आदेश पर उनका कहना है कि इस वेब सीरीज में ऐसा कुछ नहीं है। जिसे बैन लगाया जाए। लेकिन वह चुनाव आयोग के आदेश का पालन करेगा और अपनी आगे की कार्यवाही पर विचार करेगा। आज चुनाव आयोग ने इस बेब सीरीज को बनाने वाले निर्माताओं को बंद करने का आदेश दिया है। कुछ दिन पहले ही लोकसभा चुनावों को देखते हुए चुनाव आयोग ने पीएम मोदी की बायोपिक पर रोक लगा दी थी।

चुनाव आयोग ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वेब सीरीज पर भी रोक लगा दी है। इससे पहले आयोग ने उनकी बायोपिक पर लगाई थी। आज चुनाव आयोग ने इरॉस नाऊ को आदेश दिया कि अब इस वेब सीरीज को बंद करे। असल में पीएम मोदी की कही जाने वाली  वेब सीरीज 'मोदी-जर्नी ऑफ ए कॉमन मैं' के 5 एपिसोड्स ऑनलाइन हैं। हालांकि पीएम नरेन्द्र मोदी की बायोपिक पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से मना कर दिया था।

Election Commission to Eros Now: It was brought to our notice that a web series "Modi-Journey of a Common Man, having 5 episodes is available on your platform. You're directed to stop forthwith the online streaming & remove all connected content of the series till further orders pic.twitter.com/ofs0neJMc3

— ANI (@ANI)

उधर चुनाव आयोग द्वारा इरॉज नाऊ को इसे वेबसीरीज को बंद करने के आदेश पर उनका कहना है कि इस वेब सीरीज में ऐसा कुछ नहीं है। जिसे बैन लगाया जाए। लेकिन वह चुनाव आयोग के आदेश का पालन करेगा और अपनी आगे की कार्यवाही पर विचार करेगा। आज चुनाव आयोग ने इस बेब सीरीज को बनाने वाले निर्माताओं को बंद करने का आदेश दिया है।

कुछ दिन पहले ही लोकसभा चुनावों को देखते हुए चुनाव आयोग ने पीएम मोदी की बायोपिक पर रोक लगा दी थी। ये फिल्म 11 अप्रैल को रिलीज होनी थी, लेकिन चुनाव आयोग ने कड़ा रूख अपनाते हुए 10 अप्रैल को इस पर रोक लगा दी थी। हालांकि पीएम नरेन्द्र मोदी की बायोपिक पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया था। जबकि याचिकाकर्ता के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इस फिल्म के अभिनेता भाजपा के कैंपेन में भी हैं।

यही नहीं इस फिल्म में फरवरी में हुए पुलवामा और बालाकोट आतंकी हमले का भी जिक्र है। इस पर मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा कि 2 मिनट के ट्रेलर से यह तय नहीं किया जा सकता कि फिल्म प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायोपिक है और यह वोटर्स को प्रभावित कर सकती है। कोर्ट ने ये भी कहा था कि अगर फिल्म से चुनाव प्रभावित होते हैं तो ये काम देखना चुनाव आयोग का है।
 

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