हाईकोर्ट ने कुंभ में फोटोग्राफी पर मेला अधिकारी को लगाई फटकार, कुंभ में इन जगहों पर न खींचे फोटो

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज में चल रहे कुंभ में फोटोग्राफी को लेकर मेला अधिकारी को जमकर फटाकर लगाई है। 

Allahabad High Court asked Mela officer if the restriction photography at 100 meters, how photography is being in Kumbh

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज में चल रहे कुंभ में फोटोग्राफी को लेकर मेला अधिकारी को जमकर फटाकर लगाई है। कोर्ट ने कहा कि इतना बड़ा महकमा कुंभ के लिए लगा हुआ है और उसके बाद भी अखबारों और टीवी चैनलों में महिलाओं को स्नात करते हुए दिखाया जा रहा है। उन्होंने इस पर कड़े नियम बनाकर फोटोग्राफी में प्रतिबंध लगाने को कहा है।

इन दिनों अखबारों और टीवी में कुंभ की तस्वीरें छप रही हैं। लेकिन तस्वीरों में स्नान करती हुई महिलाओं की तस्वीर मीडिया में दिखाई दे रही हैं। इसको लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। कोर्ट का कहना है कि नियमों के बावजूद कैसे महिलाओं की तस्वीरें मीडिया में दिख रही हैं। कोर्ट ने मेला अधिकारी को जमकर फटकार लगाई है। अब इस मामले की अगली सुनवाई पांच अप्रैल को होगी।

असल में वकील असीम कुमार की याचिका पर जस्टिस पीकेएस बघेल और जस्टिस पंकज भाटिया की खण्डपीठ ने ये फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मेला अधिकारी से कहा कि जब स्नान घाट से 100 मीटर के दायरे में फोटोग्राफी प्रतिबंधित है, मीडिया में तस्वीरें कैसे आ रही हैं और इस नियम का कड़ाई से पालन किया जाए। गौरतलब है कि कुंभ में प्रशासन ने 1000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं और इससे जरिए पूरे मेला क्षेत्र की निगरानी की रही है।

इसके साथ ही 40 निगरानी टावर का निर्माण किया गया है। यही नहीं राज्य पुलिस बल, पीएसी और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के करीब 22,000 जवानों की तैनाती भी मेला स्थल पर है जबकि 40 पुलिस थाने, 3 महिला पुलिस थाने और 60 पुलिस चौकियां स्थापित की गई हैं। इसके अलावा 4 पुलिस लाइन भी बनाई गई हैं। इससे बावजूद कुंभ में स्नान करने वाली महिलाओं की तस्वीरें मीडिया में आ रही हैं।

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