अवमानना मामले में अदालत में पेश हुए अनिल अंबानी

By Gopal KFirst Published Feb 12, 2019, 2:59 PM IST
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एरिक्सन इंडिया की ओर से दायर अवमानना मामले की सुनवाई के दौरान आरकॉम की चैयरमैन अनिल अंबानी कोर्ट में मौजूद रहे। मामले की सुनवाई के दौरान एरिक्सन इंडिया की ओर से पेश वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने कहा कि अनिल अंबानी की कंपनी आरकॉम ने दो बार कोर्ट की अवमानना की है।

एरिक्सन की ओर से आरोप लगाया गया कि कंपनी की ओर से दो बार अदालत द्वारा पैसा दे देने के आदेश दिए गए थे। लेकिन नही दिया गया। इसलिए इन पर दो अवमानना का मामला बनता है। 
जिसके बदा कोर्ट ने अनिल अंबानी को कल भी कोर्ट में मौजूद रहने का आदेश दिया। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अनिल अंबानी से पूछा था कि क्यों ना आपके खिलाफ अवमानना का मुकदमा चलाया जाए। 

Reliance Communication (RCom) chairman Anil Ambani leaves from Supreme Court after appearing before it in a contempt petition filed by Ericsson India over not clearing its dues of Rs 550 crore after selling its assets to Reliance Jio. He will appear before SC again tomorrow pic.twitter.com/ozlb0g3mtC

— ANI (@ANI)

मामले की सुनवाई के दौरान रिलायंस ने एरिक्सन को देने के लिए 118 करोड़ रुपये सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा कराने का पेशकश की। जिसे कोर्ट ने रिकार्ड पर ले लिया है। एरिक्सन कम्युनिकेशंस पर 550 करोड़ रुपये बकाया है। यह राशि नही मिलने पर एरिक्सन ने अनिल अंबानी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की है।

 एरिक्सन ने आरकॉम के चैयरमैन अनिल अंबानी तथा दो अन्य के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरु करने की मांग करने के साथ ही उन्हें बकाया भुगतान करने तक सिविल जेल में हिरासत में रखने की मांग की है। 

ज्ञात हो कि कोर्ट ने पहले कहा था कि आरकॉम सिंतबर के आखिर तक एरिक्सन को भुगतान कर दे। लेकिन आरकॉम ने पैसा नही दिया। 

इसके बाद एरिक्सन ने अवमानना याचिका दायर की थी। एरिक्सन ने कहा था कि आरकॉम ने जियो के साथ एसेट बिक्री की डील अटकने का हवाला देते हुए कोरी से और समय मांगा था।

कोर्ट ने अंबानी को 15 दिसंबर तक पैसा जमा करने का आखिरी मौका दिया था। साथ ही कहा था कि ऐसा नहीं होता हैं तो एरिक्सन इंडिया फिर से अवमानना याचिका लगाने के हकदार होगी। एरिक्सन को साल 2014 में आरकॉम ने 1500 करोड़ रुपये की बकाया रकम नही चुकाई।
 

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