मुनादी के बाद भी कोर्ट में पेश नहीं हो रहा हैं आजम परिवार

By Team MyNation  |  First Published Jan 25, 2020, 7:37 AM IST

आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान दो जन्म प्रमाण मामले में फंसे हुए हैं। इस मामले में न सिर्फ अब्दुल्ला आजम खान बल्कि सपा सांसद आजम खान और उनकी विधायक पत्नी के खिलाफ भी मामला दर्ज है। कोर्ट इस मामले में आजम के परिवार को कोर्ट में पेश होने का आदेश दे चुका है। लेकिन अभी तक परिवार का कोई भी सदस्य कोर्ट में नहीं पहुंचा है।

रामपुर। समाजवादी पार्टी के सांसद और दिग्गज नेता आजम खान की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। एक तरफ कोर्ट के आदेश के बाद जौहर विश्वविद्यालय की जमीन को खाली कराने की कार्यवाही शुरू हो गई है। वहीं अब दो जन्म प्रमाण पत्र का मामला उनके गले की फांस बनता जा रहा है। इस मामले में अब आजम खान के पूरे परिवार को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया था। लेकिन अभी तक आजम खान और उनका परिवार कोर्ट के सामने पेश नहीं हुआ है। जबकि रामपुर में आजम के खिलाफ मुनादी बजाई जा चुकी है।

आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान दो जन्म प्रमाण मामले में फंसे हुए हैं। इस मामले में न सिर्फ अब्दुल्ला आजम खान बल्कि सपा सांसद आजम खान और उनकी विधायक पत्नी के खिलाफ भी मामला दर्ज है। कोर्ट इस मामले में आजम के परिवार को कोर्ट में पेश होने का आदेश दे चुका है। लेकिन अभी तक परिवार का कोई भी सदस्य कोर्ट में नहीं पहुंचा है। लिहाजा पिछले दिनों कोर्ट ने नोटिस जारी किया था। इसके बावजूद आजम खान कोर्ट नहीं पहुंचे।

इसके बाद कोर्ट ने नोटिस को उनके घर पर चस्पा करने का आदेश दिया फिर आजम खान  और आरोप कोर्ट में पेश नहीं हुए। लिहाजा कोर्ट ने मुनादी करने का फैसला किया। लेकिन आजम खान और परिवार का कोई भी सदस्य कोर्ट में नहीं पहुंचा। जिस पर कोर्ट ने नाराजगी जताई है। फिलहाल अब इस मामले में 11 फरवरी की तारीख लगाई है। गौरतलब है कि सपा विधायक अब्दुल्ला आज़म के खिलाफ दो जन्म प्रमाणपत्र का मामला कोर्ट में चल रहा है। इसके लिए एक भाजपा नेता और बसपा नेता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

जिसके लिए आज़म खान, उनकी पत्नी तजीन फातमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान को नामजद कराया गया था। वहीं अब्दुल्ला आजम खान की विधायकी को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। क्योंकि दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में अब्दुल्ला आजम खान फंसे हुए हैं। वहीं हाईकोर्ट ने अब्दुल्ला आजम खान के खिलाफ फैसला सुनाया था। जिसके बाद कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष और चुनाव आयोग को पत्र लिखकर अब्दुल्ला आजम खान की विधायकी को रद्द करने को कहा था।
 

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