केंद्रीय गृहमंत्रालय के नोटिस में कहा गया है कि नरूला थाईलैंड की नागरिक हैं। लेकिन 14 नवंबर, 2009 को पैन कार्ड के आवेदन करते समय नरूला ने अपनी वास्तविक नागरिकता छिपाई।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजीरा नरूला की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। कुछ दिन पहले कोलकाता एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग के अधिकारियों को अपनी पहुंच की हनक दिखाने की घटना के बाद अब वह ओसीआई यानी ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया कार्ड के लिए ‘गलत जानकारियां’ देने के मामले में फंस गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में उन्हें नोटिस जारी किया है।
‘माय नेशन’ के पास 29 मार्च को भेजे गए इस नोटिस की प्रति है। इस पर उप सचिव मनोज कुमार झा के हस्ताक्षर हैं। इसमें नरूला से 15 दिन के भीतर जवाब देने को कहा गया है। उन्हें दस्तावेज में मौजूद विसंगतियों के बारे में बताने को कहा गया है।
किन नियमों का किया उल्लंघन?
केंद्रीय गृहमंत्रालय के नोटिस में आरोप लगाया गया है कि रुजीरा नरूला ने पैन कार्ड के लिए फॉर्म 49ए भरते समय इस बात का जिक्र नहीं किया कि वह ओसीआई कार्ड रखने वाली थाईलैंड की नागरिक हैं। नोटिस के अनुसार, नरूला थाईलैंड की नागरिक हैं। लेकिन 14 नवंबर, 2009 को पैन कार्ड के आवेदन करते समय नरूला ने अपनी वास्तविक नागरिकता छिपाई।
नोटिस में कहा गया है, ‘उन्हें खुद को ओसीआई कार्ड धारक विदेशी नागरिक घोषित करते हुए पैन कार्ड लेने के लिए फार्म 49एए भरना चाहिए था। लेकिन उन्होंने भारतीय नागरिक की हैसियत से रुजीरा नरूला नाम से पैन कार्ड संख्या AJNPN22*** हासिल की।’
अब क्या होगा?
इस नोटिस के अनुसार अब भारत सरकार मामले की पड़ताल करेगी। यह पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि ऊपर दी गईं विसंगतियों के अनुसार शुरुआती तौर पर रुजीरा नरूला के ओसीआई कार्ड के रजिस्ट्रेशन को कैंसिल किया जा सकता है या नहीं। क्या आम जनता के हित के लिए सिटिजनशिप एक्ट, 1955 के सेक्शन 7डी के उपखंड ए और बी को इस्तेमाल किया जा सकता है।
नोटिस में रुजीरा नरूला को उन कारणों को बताने के लिए कहा गया है कि जिनके आधार पर उन्होंने ओसीआई कार्ड और पैन कार्ड हासिल करने के लिए अधिकारियों के समक्ष दिए गए दस्तावेज में गलत जानकारियां दीं और तथ्यों को छिपाया।
केंद्रीय गृहमंत्रालय के नोटिस की पृष्ठभूमि
केंद्रीय गृहमंत्रालय की ओर से भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि रुजीरा नरूला को बैंकाक स्थित भारतीय दूतावास ने आठ जनवरी, 2010 को पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन यानी पीआईओ कार्ड जारी किया था। इसमें उनके पिता का निफोन नरूला लिखा हुआ था।
नोटिस में आगे कहा गया है, ‘रूजीरा नरूला ने एफआरआरओ कार्यालय में अपने पीआईओ कार्ड को ओसीआई कार्ड में बदलने का आवेदन किया। इसके बाद आठ नवंबर, 2017 को उन्हें ओसीआई कार्ड जारी कर दिया गया। पीआईओ कार्ड को ओसीआई कार्ड में तब्दील करवाने के लिए रुजीरा नरूला ने अभिषेक बनर्जी के साथ अपनी शादी का प्रमाणपत्र दिया था। 13 फरवरी, 2013 को जारी इस सर्टिफिकेट में रुजीरा ने अपने पिता का नाम गुरशरण सिंह आहुजा लिखा है।’
‘माय नेशन’ ने इस मुद्दे पर अभिषेक बनर्जी और उनके वकील संजय बासु से लगातार संपर्क करे की कोशिश की। अभी उनके जवाब की प्रतीक्षा है।
पहले भी घिरीं विवाद में
यह मामला उस घटना के बाद सामने आया है जब कोलकाता एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग के अधिकारियों ने रुजीरा नरूला को एक अन्य महिला के साथ कथित तौर पर ‘अघोषित जेवरात’ के साथ पकड़ा था। इसे लेकर उस समय विवाद खड़ा हो गया जब इन दोनों महिलाओं से उनके सामान की तलाशी कराने को कहा गया तो उन्होंने अधिकारियों को अपशब्द कहना शुरू कर दिया। दोनों के कथित तौर पर अधिकारियों को नतीजे भुगतने की धमकी भी दी।
भले ही रुजीरा नरूला ने कस्टम के इन दावों का खंडन कया हो लेकिन विभाग ने दोनों महिलाओं के खिलाफ काम में बाधा डालने की शिकायत करते हुए एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। कस्टम विभाग ने पुलिस के अधिकारियों पर भी गलत हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया है।