महिला के छोटे भाई ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उसने अपने जीजा पर उसकी बहन को ईमेल के जरिए अश्लील वीडियो साझा करने का आरोप लगाया था। इसके बाद महिला बेंगलुरु पहुंची और अपने पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई।
बेंगलुरु। बेंगलुरु में एक स्थानीय अदालत ने 30 साल के एक व्यक्ति को ईमेल के जरिए अपनी पत्नी को अश्लील वीडियो भेजने के बाद सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत दोषी ठहराया है। कोर्ट ने उसे एक महीने की कैद और 45 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी व्यक्ति राजाजी नगर की एक निजी कंपनी में काम करता है। उस पर सीआईडी पुलिस ने आरोप लगाया था कि उसने अपनी पत्नी के साथ ऐसी घिनौनी हरकत की है।
विदेश में रह रही महिला ने लिखाई एफआईआर
गौरतलब है कि दोषी व्यक्ति की पत्नी विदेश में काम करती है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस के एक जांच अधिकारी ने बताया कि, " इस कपल ने वर्ष 2016 के अंत में शादी की थी। हालांकि, उनके बीच मतभेद पैदा हो गए और दोनों ने तलाक के लिए आवेदन किया।"
पहले महिला के भाई ने दर्ज कराई थी शिकायत
महिला के छोटे भाई ने एक शिकायत दर्ज कराई थी। जिसमें उसने अपने जीजा पर उसकी बहन को ईमेल के जरिए अश्लील वीडियो साझा करने का आरोप लगाया था। इसके बाद महिला विदेश से बेंगलुरु पहुंची। उसने अपने पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। उसने पुलिस को न केवल पूरा घटनाक्रम बताया, बल्कि वह ईमेल भी दिखाया, जिसे उसके पति ने अश्लील वीडियो के साथ उसके पास भेजा था। पुलिस ने इस संबंध में आईटी सेल की मदद लेकर अपनी जांच पूरी की। उसके बाद यह चार्जशीट दाखिल की।
जांच अधिकारी ने जांच में आरोप पाया सही
जांच अधिकारी ने बताया कि, "हमारी जांच से पुष्टि हुई कि आरोपी ने अपनी पत्नी को भद्दे कमेंट्स के साथ अश्लील वीडियो लिंक भेजा था।" पुलिस ने इसी आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट में आराेप सिद्ध होने के बाद उसे एक महीने की सजा और 45000 रुपए का जुर्माना लगाया गया।
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