आगामी लोकसभा चुनाव से केन्द्र की मोदी सरकार ग्रैच्युइटी पर लगने वाले टैक्स पर छूट को बढ़ाने जा रही है। केन्द्र सरकार ग्रेच्युइटी पर लगने वाले टैक्स की छूट को दोगुना का फैसला किया है। फिलहाल ये किस तारीख से लागू होगी इस बारे में सरकार की तरफ से नहीं बताया गया है।
आगामी लोकसभा चुनाव से केन्द्र की मोदी सरकार ग्रैच्युइटी पर लगने वाले टैक्स पर छूट को बढ़ाने जा रही है। केन्द्र सरकार ग्रेच्युइटी पर लगने वाले टैक्स की छूट को दोगुना का फैसला किया है। फिलहाल ये किस तारीख से लागू होगी इस बारे में सरकार की तरफ से नहीं बताया गया है। ऐसा कहा जा रहा है कि चुनाव घोषित होने से पहले ही सरकार इसका ऐलान कभी कर सकती है।
केन्द्र सरकार ने फरवरी में पेश किए अंतरिम बजट में भी ग्रैच्युइटी पर टैक्स छूट की सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपये किए जाने की घोषणा की थी। वहीं अब केन्द्र सरकार ग्रैच्युइटी के लिए टैक्स छूट की सीमा दोगुनी कर 20 लाख रुपये कर दी गई है। केन्द्र सरकार के इस फैसले के लाखों वेतनभोगी कर्मचारियों को लाभ होगा जो जल्द ही रिटायर होने वाले हैं या फिर रिटायर हो चुके हैं। केन्द्र सरकार के मुताबिक इनकम टैक्स ऐक्ट के सेक्शन 10(10)(iii) के तहत ग्रैच्युइटी पर आयकर छूट की सीमा बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है। इसका सबसे ज्यादा फायदा सार्वजनिक क्षेत्र के सभी कर्मचारियों एवं पेमेंट ऑफ ग्रैच्युइटी ऐक्ट में कवर नहीं होने वाले दूसरे कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। फिलहाल किस तारीख से कर्मचारियों को इसे फैसला का लाभ मिलेगा ये नहीं कहा गया है। लेकिन केन्द्र सरकार चुनाव से पहले इसके लिए तिथि घोषित कर सकती है।
जानें किसे मिलती है ग्रेच्युइटी
केन्द्र सरकार के नियमों के मुताबिक इसका लाभ उन कर्मचारियों को मिलता है जहां एक वर्ष में 10 या इससे ज्यादा कर्मचारियों को नौकरी पर रखा जाता है। ग्रेच्युइटी के लिए टैक्स छूट की सीमा बढ़ाने से पहले सभी कर्मचारियों के लिए टैक्स छूट की सीमा दोगुनी करने का संसोधन किया गया था और इसे पिछले साल ही श्रम मंत्रालय ने संसोधित कर दिया था। फिलहाल बजट में सरकार ने 11 महीने बाद टैक्स छूट का ऐलान किया है।
किसे मिलेगा फायदा
सरकार के इस फैसले से जो कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं और अगले 12 महीनों में रिटायर होने वाले हैं, उन्हें इसका सीधा फायदा मिलेगा।