सुप्रीम कोर्ट की अंदरुनी जांच कमेटी ने मुख्य न्यायाधीश पर उनकी पूर्व महिला कर्मचारी द्वारा लगाए गए यौन शोषण के आरोपों को खारिज कर दिया है।
नई दिल्ली: देश के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के उपर लगे यौन शोषण के आरोप खारिज हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की अंदरुनी जांच कमेटी ने उनकी पूर्व महिला कर्मचारी द्वारा लगाए गए यौन शोषण के आरोपों को खारिज कर दिया है।
कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि उन्हें महिला के आरोपो में कोई तथ्य नहीं मिला। इस कमेटी की अध्यक्षता जस्टिस एसए बोबडे कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट रुप से कहा कि 'सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व कर्मचारी के लगाए गए उन आरोपों में कोई तथ्य नहीं मिल रहे हैं, जिसके तहत मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था।'
कुछ ही दिनों पहले मुख्य न्यायाधीश की एक पूर्व महिला कर्मचारी ने उनके उपर यौन शोषण का आरोप लगाया था। जिसके बाद भारी हंगामा हुआ था। इन आरोपों की जांच के लिए जस्टिस बोबडे की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी। जिसने आज अपनी रिपोर्ट सौंपी।
जांच करने वाली कमेटी ने यह भी साफ कर दिया है कि इस मामले में गठित आंतरिक कमेटी की रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के नियम(2003) के तहत सार्वजनिक नही किया जाएगा।
इस कमेटी में
जस्टिस एस ए बोबडे, इंदु मल्होत्रा और इंदिरा बनर्जी शामिल थे।
कमेटी की रिपोर्ट की एक प्रति मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को भी दी गई है।