प्रियंका गांधी पर एफआईआर दर्ज: गंगा यात्रा के दौरान तिरंगे के अपमान का मामला

By Siddhartha RaiFirst Published Mar 20, 2019, 6:40 PM IST
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अधिवक्ता प्रवीण डबास ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रभारी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ अपनी तीन दिवसीय गंगा यात्रा के दौरान तिरंगे का अपमान करने का विरोध करते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज की है।

नई दिल्ली: दिल्ली के एक अधिवक्ता ने अपनी तीन दिवसीय गंगा यात्रा के दौरान तिरंगे का अपमान करने के लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रभारी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज कराई है।

अधिवक्ता प्रवीण डबास ने बुधवार को बवाना पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें ऐसी कई घटनाओं का जिक्र किया गया, जिसमें प्रियंका गांधी द्वारा कथित रुप से राष्ट्रीय ध्वज को अपमानित किया गया था। उन्होंने द एम्बल एंड नेम्स (अनुचित उपयोग की रोकथाम) अधिनियम 1950 और द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के तहत शिकायत दर्ज की गई थी।


डबास ने अपनी शिकायत में कहा है कि "श्रीमती प्रियंका गांधी ने एक ऐसी नाव का इस्तेमाल किया, जिसके ऊपर, बगल में, आगे और पीछे हमारा राष्ट्रीय ध्वज लिपटा हुआ था। श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा, पार्टी के आयोजकों और समर्थकों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग छाते की तरह किया जा रहा था।" 



"इसके अलावा, सिरसा घाट, लक्षागृह घाट, और संगम से अरील घाट तक गंगा नदी के तट पर घेरा बनाने के लिए राष्ट्रीय ध्वज का इस्तेमाल किया जा रहा था। वहां राष्ट्रीय ध्वज जमीन और पानी को भी छू रहा था।" डबास ने बताया कि इन आरोपों के साथ मीडिया में दिखाई गई कई तस्वीरें भी संलग्न की गई हैं। 
डबास का आरोप है कि यह हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान से खिलवाड़ के साथ साथ कानूनी रुप से भी गलत है। 


डबास ने तिरंगे के अपमान का जो आरोप लगाया है उसके कानूनी मानदंड कुछ इस प्रकार हैं। 
•    राष्ट्रध्वज को जानबूझकर पानी या जमीन पर स्पर्श कराना, या 
•    राष्ट्रीय ध्वज को ट्रेन, विमान, वाहन या ऐसी किसी भी चीज पर लपेटना या हुड की तरह इस्तेमाल करना
•    राष्ट्रीय ध्वज से किसी भवन को ढंकना
खबर के साथ दिखाई गई तस्वीरें शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई हैं। 
 

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