कोरोना खोल सकता है लालू के जेल से बाहर आने का रास्ता

By Team MyNation  |  First Published Apr 7, 2020, 11:40 AM IST

देशभर में कोरोना का कहर है और राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देश में जेल में बंद कैदियों को पैरोल और जमानत दे रही है। कई राज्यों में कई कैदियों को पैरोल मिल चुकी है। असल में जेल में कैदियों में संक्रमण के खतरे को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कैदियों को पैरोल देने की सलाह दी थी। कोर्ट ने कहा था कि जिन कैदियों को सात साल से कम की सजा है उन्हें पैरोल दिया जाए। 

रांची। कई मामलों में जेल में बंद राष्ट्रीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर आ सकते हैं। कोरोना वायरस लालू प्रसाद के जेल से बाहर आने का रास्ता खोल सकता है। माना जा रहा है कि रांची के रिम्स में बंद लालू प्रसाद को कोरोना के संक्रमण के मद्देनजर कोर्ट पैरोल दे सकती है और इसके बाद वह बाहर आ सकते हैं।

देशभर में कोरोना का कहर है और राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देश में जेल में बंद कैदियों को पैरोल और जमानत दे रही है। कई राज्यों में कई कैदियों को पैरोल मिल चुकी है। असल में जेल में कैदियों में संक्रमण के खतरे को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कैदियों को पैरोल देने की सलाह दी थी। कोर्ट ने कहा था कि जिन कैदियों को सात साल से कम की सजा है उन्हें पैरोल दिया जाए।  वहीं राजद प्रमुख चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे हैं।  हालांकि लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य को देखते हुए उनका रांची के रिम्स में इलाज चल रहा है। कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें जेल से अस्पताल में शिफ्ट किया गया है।

लेकिन अब माना जा रहा है कि लालू जेल से बाहर आ सकते हैं। हालांकि झारखंड में जेएमएम, कांग्रेस और राजद की सरकार बनने के बाद माना जा रहा था कि लालू जेल से बाहर आ सकते हैं क्योंकि सरकार उनके पैरोल की अर्जी को स्वीकार कर सकती है। लेकिन कई महीनों के बाद लालू जेल से बाहर नहीं निकल सके।  हालांकि अस्पताल में लालू का एकछत्र राज चल रहा था। लालू से मिलने वालों के लिए कोई रोकटोक नहीं थी। हालांकि इसकी मीडिया में भी चर्चा हुई थी। राज्य में राजद जेएमएम के साथ सरकार में सहयोगी है। वहीं जेल में लालू से मिलने के लिए राज्य के सीएम हेमंत सोरेन भी पहुंचे थे।

 वहीं अब कहा जा रहा है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लालू यादव को पैरोल मिल सकती है।  झारखंड सरकार इस पर विचार कर रही है।  जानकारी के मुताबिक एक सप्ताह पहले भी पेरौल के लिए झारखंड हाई कोर्ट के जज एससी मिश्रा, झारखंड के मुख्यसचिव सुखदेव सिंह और जेल आईजी की बैठक हुई थी। जिसमें जेल में बंद कैदियों को अन्य राज्यों की तरह पैरोल देने पर चर्चा हुई थी।
 

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