
नई दिल्ली: कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर अदालत ने ऐक्शन टेकेन रिपोर्ट की मांग की है।
इस मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने आईओ से 15 मई तक एक्शन टेकेन रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। यह रिपोर्ट पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना से मांगी गई है।
यह आदेश सांसदों और विधायकों के खिलाफ मामलों की सुनवाई के लिए गठित स्पेशल कोर्ट के एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल की कोर्ट ने दिया है।
राहुल गांधी के खिलाफ यह याचिका बीएसएफ से रिटायर्ड अधिकारी व वकील जोगिंदर तुली ने दायर की है। याचिका में राहुल गांधी गांधी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए के तहत मामला दर्ज करने की मांग की गई है।
याचिका में कहा गया है कि राहुल गांधी ने किसान यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद साल 2016 में राहुल गांधी ने किसान यात्रा की थी जिस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री पर कथित रुप से ‘खून की दलाली’ का आरोप लगाया था। इस बयान पर उनके खिलाफ देशद्रोह के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है।
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