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दिल्ली सरकार ने संक्रमण मुक्त इलाकों में शराब की दुकानें खोलने की तैयारी की

Published : May 02, 2020, 08:12 PM IST
दिल्ली सरकार ने संक्रमण मुक्त इलाकों में शराब की दुकानें खोलने की तैयारी की

सार

दिल्ली सरकार ने उन क्षेत्रों में शराब की दुकानें खोलने की कवायद शुरू की संक्रमण के मामले नहीं हैं और वह गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के तहत आते हैं। राज्य के आबकारी विभाग ने चार सरकारी-संचालित एजेंसियों को इसके लिए तैयार रहने करे लिए कहा है। राज्य सरकार ने राज्य में ऐसी दुकानों को शुरू करने के लिए  एजेंसियों को कहा है जो केन्द्र सरकार के नियमों का पालन करती हैं।

नई दिल्ली। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने गैर संक्रमण वाले इलाकों में शराब की दुकानें खोलने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। शुक्रवार की हो गृह मंत्रालय ने इसके लिए नए निशानिर्देश जारी किए हैं। जिसके तहत ग्रीन जोन में सरकारें शराब की दुकानें खोल सकती है। देशभर में चल रहे लॉकडाउन के दौरान शराब की दुकानें बंद हैं और इसके कारण राज्य सरकारों को करोड़ों का नुकसान हो रहा है।

दिल्ली सरकार ने उन क्षेत्रों में शराब की दुकानें खोलने की कवायद शुरू की संक्रमण के मामले नहीं हैं और वह गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के तहत आते हैं। राज्य के आबकारी विभाग ने चार सरकारी-संचालित एजेंसियों को इसके लिए तैयार रहने करे लिए कहा है। राज्य सरकार ने राज्य में ऐसी दुकानों को शुरू करने के लिए  एजेंसियों को कहा है जो केन्द्र सरकार के नियमों का पालन करती हैं।

राज्य में
दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम, दिल्ली राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम, दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड और दिल्ली उपभोक्ता सहकारी थोक स्टोर को सार्वजनिक स्थानों पर शराब की दुकानें खोलने के अधिकार दिए गए हैं और इसके साथा ही राज्य में कई मॉलों में निजी क्षेत्र की शराब की दुकानें है। राज्य सरकार ने एजेंसियों को तुरंत विवरण देने को कहा है। दिल्ली में मॉलों को छोड़कर लगभग 450 शराब की दुकानें हैं। जो राज्य सरकार के अधीन हैं।

शुक्रवार को गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नए दिशानिर्देशों तहत राज्य सरकारें ग्रीन जोन में शराब, पान, तम्बाकू की बिक्री को अनुमति दे सकती है। हालांकि नियमों के मुताबिक दुकानों में न्यूनतम छह फीट की सोशल डिस्टेंसिग के नियम का पालन करना होगा और एक समय में एक दुकान के भीतर पांच से अधिक लोगों को अनुमति नहीं दी जाएगी। लॉकडाउन एक और दो में शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं थी।

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