Delhi Liquor Policy Scam: AAP नेता मनीष सिसोदिया को फिर नहीं मिली जमानत, कोर्ट ने कहा नई याचिका डालें...

Surya Prakash Tripathi |  
Published : Apr 06, 2024, 12:55 PM IST
Delhi Liquor Policy Scam: AAP नेता मनीष सिसोदिया को फिर नहीं मिली जमानत, कोर्ट ने कहा नई याचिका डालें...

सार

 दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार 6 अप्रैल को को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग केस में आम आदमी पार्टी के नेता और  पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत की आस को गहरा झटका दे दिया। कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत 18 अप्रैल तक बढ़ा दी है।  

नई दिल्ली।  दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार 6 अप्रैल को को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग केस में आम आदमी पार्टी के नेता और  पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत की आस को गहरा झटका दे दिया। कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत 18 अप्रैल तक बढ़ा दी है।  

तिहाड़ जेल से कोर्ट में बंद हैं पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया
दिल्ली शराब नीति घोटाले के प्रकरण में  तिहाड़ जेल में बंद मनीष सिसौदिया को 6 अप्रैल की सुबह दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। आप नेता ने 2 अप्रैल को आरोप लगाया था कि मामले की जांच कर रही केंद्रीय एजेंसियां ​​यह साबित नहीं कर पाई हैं कि उनके हाथ तक कोई पैसा पहुंचा है। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा की अदालत 2021-22 की दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति में कथित घोटाले से संबंधित CBI मामले में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी। वरिष्ठ अधिवक्ता मोहित माथुर के माध्यम से दलीलें पेश की। वकील ने अदालत को बताया कि सिसोदिया के खिलाफ जांच पूरी हो चुकी है। हालांकि उनके खिलाफ आरोप अभी तक तय नहीं हुए हैं। इसलिए वह जमानत के हकदार हैं। 

वकील ने कहा 12 महीने बीतने के बाद भी नहीं तय हुए आरोप 
पिछले साल अक्टूबर में सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज करने वाले सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए अधिवक्ता ने कहा कि यह आदेश तब पारित किया गया था, जब ED ने शीर्ष अदालत को आश्वासन दिया था कि मामले की सुनवाई 6 से 8 महीने में समाप्त हो जाएगी। हालांकि SC के आदेश को 6 महीने बीत चुके हैं और सुनवाई अभी तक शुरू नहीं हुई है। वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलील देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक अन्य आरोपी बेनॉय बाबू को भी यह कहते हुए जमानत दे दी थी कि वह 13 महीने जेल में रह चुके हैं, लेकिन मामले की सुनवाई अभी शुरू नहीं  हुई है।

कई बार खारिज हो चुकी है जमानत याचिकाएं
मनीष सिसोदिया ने पहले ED मामले में अदालत के समक्ष जमानत याचिका दायर की थी। जिसे 28 अप्रैल 2023 को खारिज कर दिया गया था। CBI मामले में उनकी जमानत याचिका 31 मार्च 2023 को खारिज कर दी गई थी। इसके बाद उन्होंने आदेशों को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। ED मामले में 3 जुलाई 2023 और 30 मई 2023 को CBI मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

सुप्रीम कोर्ट ने नई जमानत याचिका दायर करने की दी छूट 
सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें नई जमानत याचिका दायर करने की छूट दी। सिसौदिया ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ समीक्षा याचिका और सुधारात्मक याचिका भी दायर की लेकिन दोनों याचिकाएं खारिज कर दी गईं।  मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। जब वह न्यायिक हिरासत में थे, तब ईडी ने उन्हें 9 मार्च, 2023 को गिरफ्तार कर लिया था। 

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