दिल्ली की हवा साफ करने में नाकाम रहे 'आप', 25 करोड़ जुर्माना भरेंः एनजीटी

By Team MyNationFirst Published Dec 3, 2018, 3:12 PM IST
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जुर्माना न चुकाने पर हर महीने दस करोड़ रुपये का अतिरिक्त जुर्माना लगेगा। सरकारी अधिकारियों के वेतन से काटी जाएगी रकम।

दिल्ली में दम घोंटू प्रदूषण से निजात दिलाने में असफल रही आम आदमी पार्टी की सरकार ने राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) ने सोमवार को कड़ी कार्रवाई करते हुए 25 करोड़ रुपये का भारी जुर्माना ठोका है। जुर्माना न चुकाने पर हर महीने दस करोड़ रुपये का अतिरिक्त जुर्माना लगेगा।

एनजीटी ने अरविंद केजरीवाल सरकार पर जुर्माना ठोकते हुए कहा कि यह रकम सरकारी अधिकारियों के वेतन से काटी जाए। साथ ही पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले लोगों से वसूली जाए। प्राधिकरण ने कहा है कि यदि दिल्ली सरकार जुर्माना अदा नहीं करती है तो उस पर दस करोड़ रुपये प्रति माह और जुर्माना लगेगा।

NGT has imposed a fine of Rs.25 cr on Delhi Govt for failing to curb the problem of pollution in capital city. This is to be deducted from salary of Delhi Govt officials&ppl polluting environment. If Delhi Govt fails to pay the fine, it'll have to pay a fine of Rs.10 cr per month pic.twitter.com/40mcTfqHx0

— ANI (@ANI)

प्राधिकरण के समक्ष राजधानी में प्रदूषण से संबंधित 70 से अधिक याचिकाएं हैं जिन पर सुनवाई चल रही है। एनजीटी ने पाया कि राजधानी में प्रदूषण को रोकने के लिए उसके पिछले आदेशों का पालन भी नहीं किया गया। दिल्ली में खुले में कूड़े में आग लगाने पर पूरी तरह पाबंदी है। इसके बावजूद दिल्ली में जगह-जगह कूड़ा जलाया जाना आम बात है।

एनजीटी ने पिछले महीने ही पंजाब सरकार पर सतलुज और ब्यास नदी में प्रदूषण पर सख्त रवैया अपनाते हुए 50 करोड़ रुपये का जुर्माना ठोका था। गुरदासपुर जिले में एक चीनी मिल का शीरा नदी में बहाये जाने से बड़ी संख्या में मछलियां मर गई थीं। न्यायाधीश एके गोयल की अगुआई वाली पीठ ने इस मामले में आदेश देते हुए पंजाब सरकार को जुर्माने की राशि दो सप्ताह के भीतर वसूलने को कहा था। 

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