जमानत खारिज होने के बाद ‘गायब’ हुए पूर्व वित्तमंत्री पी.चिंदबरम, सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई

By Team MyNation  |  First Published Aug 21, 2019, 8:49 AM IST

दिल्ली हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद मंगलवार शाम को सीबीआई की टीम उनके घर पहुंची थी लेकिन उसे चिदंबरम नहीं मिले और उसे खाली हाथ लौटना पड़ा था। हालांकि सीबीआई ने वहां पर नोटिस चस्पा कर दी थी और चिदंबरम को दो घंटे में सीबीआई के सामने पेश होने का आदेश दिया था।

नई दिल्ली। आईएनएक्स  मीडिया मामले में आरोपी पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के घर से गायब है। सीबीआई की टीम उन्हें गिरफ्तार करने के लिए घर घर पहुंची थी। लेकिन उसे खाली हाथ लौटना पड़ा हालांकि सीबीआई वहां पर नोटिस चस्पा गई थी दो घंटे में उन्हें पेश होने को कहा गया था। लेकिन चिदंबरम गायब हैं। 

कांग्रेस के नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम की गिरफ्तार कभी भीब हो सकती है। फिलहाल चिंदबरम को सीबीआई खोज रही है। लेकिन वह अपने घर पर नहीं हैं। दिल्ली हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद मंगलवार शाम को सीबीआई की टीम उनके घर पहुंची थी लेकिन उसे चिदंबरम नहीं मिले और उसे खाली हाथ लौटना पड़ा था।

हालांकि सीबीआई ने वहां पर नोटिस चस्पा कर दी थी और चिदंबरम को दो घंटे में सीबीआई के सामने पेश होने का आदेश दिया था। जानकारी के मुताबिक पूर्व वित्तमंत्री का मोबाइल बंद आ रहा है और उनके स्टॉफ में किसी नहीं मालूम की पूर्व वित्तमंत्री कहां हैं। फिलहाल इस मामले में चिदंबरम परिवार की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। 

दिल्ली हाईकोर्ट से मिला झटका तो लटकी गिरफ्तारी की तलवार

मंगलवार को पी. चिदंबरम को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा जब कोर् ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया। यही नहें कोर्ट ने उनकी तीन दिन के लिए मोहलत दी जाने वाली याचिका को भी खारिज कर दिया। कोर्ट ने चिदंबरम पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता पी चिदंबरम पूरे मामले में सरगना हैं और वह जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। जिसके बाद ये तय हो गया कि चिदंबरम को गिरफ्तार किया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई

मंगलवार को हाई कोर्ट से झटका मिलने के बाद चिदंबरम के करीबी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे हालांकि कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से इंकार कर दिया था और आज इस पर सुनवाई करने का फैसला किया था। लिहाजा आज इस मामले की सुनवाई होगी। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। 

क्या है पूरा मामला

चिदंबरम पर आरोप है कि 2007 में वित्तमंत्री रहते हुए उन्होंने आईएनएक्स मीडिया को फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रोमोशन बोर्ड यानी एफआईपीबीई से आईएनएक्स मीडिया को गैरकानूनी रूप से स्वीकृति दिलाने के लिए 305 करोड़ रुपये की रिश्वत ली थी। इस मामले में  चिदंबरम को अभी तक कोर्ट से करीब 2 दर्जन बार अंतरिम राहत मिल चुकी थी।

वहीं सीबीआई का आरोप है कि चिदंबरम पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं। सीबीआई पहले ही चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को पहले ही इस मामले में गिरफ्तार कर चुकी है और फिलहाल वो ज़मानत पर हैं। हालांकि इस मामले में आईएनएक्स की निदेशक इंद्राणी मुखर्जी  सरकारी गवाह बन गई हैं। जिसके बाद चिदंबरम की मुश्किलें बढ़ गई।
 

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