अब इस राज्य में शुरू हुई शराब की होम डिलीवरी, जानें कितना ले रही हैं चार्ज

By Team MyNation  |  First Published May 5, 2020, 8:21 PM IST

सोमवार को राज्य ने केंद्र से दिशानिर्देशों का पालन करते हुए शराब की दुकानों में बिक्री शुरू कर दी थी। पोर्टल पर आर्डर देने से पहले ग्राहक को पहले अपना मोबाइल नंबर, आधार कार्ड डिटेल, और उसके बाद पता लिखना होगा और उसके बाद उसके मोबाइल पर वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) आएगा। जिसके बाद उसका पंजीकरण होगा।

नई दिल्ली। देश में कोरोना के कहर के बीच कई राज्यों में शराब की दुकानें खुल गई हैं। लेकिन इन दुकानों में लगी भीड़ राज्य सरकारों के लिए चुनौती बनती जा रही है। लिहाजा अब राज्य सरकारें शराब की होम डिलीवरी कर रही हैं। पंजाब से पहले छत्तीसगढ़ ने राज्य में शराब की डिलीवरी शुरू कर दी और इसके लिए राज्य सरकार शराब को घर में डिलीवरी करने के लिए 120 रुपये चार्ज वसूल रही है।

छत्तीसगढ़ में दुकानों पर भीड़ से बचने के लिए सरकार ने शराब की होम डिलीवरी शुरू कर दी है। सरकार हर ऑर्डर के लिए उपभोक्ता से 120 रुपये  वसूल रही है और ये चार्ज, डिलीवरी बॉय को मिलेंगे। वहीं राज्य में शराब की ऑनलाइन खरीद  के लिए राज्य सरकार ने सीमा तय कर रखी है। राज्य में एक ग्राहक 5000 मिलीलीटर तक ही शराब एक बार में खरीद सकता है। इसके लिए राज्य सरकार ने ऑर्डर देने के  एक अलग पोर्टल और एक ऐप बनाया है।

सोमवार को राज्य ने केंद्र से दिशानिर्देशों का पालन करते हुए शराब की दुकानों में बिक्री शुरू कर दी थी। पोर्टल पर आर्डर देने से पहले ग्राहक को पहले अपना मोबाइल नंबर, आधार कार्ड डिटेल, और उसके बाद पता लिखना होगा और उसके बाद उसके मोबाइल पर वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) आएगा। जिसके बाद उसका पंजीकरण होगा। इसके बाद उसका आर्डर पास की शराब की दुकान से शराब की  डिलीवरी की जाएगी। वहीं घर पर डिलीवरी करने के लिए लिए डिलीवरी बॉय को 120 रुपये मिलेंगे। सरकार द्वारा ऑनलाइन खरीद के लिए प्रति ग्राहक 5000 मिलीलीटर की एक ऊपरी सीमा तय की गई है।

राज्य में छत्तीसगढ़ राज्य विपणन निगम शराब,  बीयर की खुदरा बिक्री करती है। लेकिन अब निगम ने दुकानों में भीड़ को रोकने के लिए ऑनलाइन डिलीवरी के लिए बुकिंग शुरू कर दी है। सोमवार को राज्य के कई जिलों में शराब की खुदरा दुकानों को खोल दिया गया है। लेकिन इस दौराना  सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को दरकिनार किया गया। छत्तीसगढ़ में सुबह 8 से शाम 4 बजे तक शराब की बिक्री की अनुमति है। हालांकि शराब की ऑनलाइन सेवाएं रायपुर और कोरबा जिलों में उपलब्ध नहीं होंगी। क्योंकि  ये दोनों जिले लाल और नारंगी जोन में  आते हैं। वहीं राज्य सरकार ने राजस्व में इजाफे के लिए प्रति बोतल 10 रुपये का कोरोना उपकर भी लगाया है।

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