क्या अंतरराष्ट्रीय अदालत में होगा पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश, कुलभूषण जाधव मामले में आईसीजे आज सुनाएगा फैसला

Published : Jul 17, 2019, 09:17 AM IST
क्या अंतरराष्ट्रीय अदालत में होगा पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश, कुलभूषण जाधव मामले में आईसीजे आज सुनाएगा फैसला

सार

पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने अप्रैल 2017 में एक बंद कमरे में एक तरफा सुनवाई के बाद जाधव को फांसी की सजा दी थी। पाकिस्तान का कहना है कि जाधव पाकिस्तान में जासूसी रहा है और वह आतंकवाद की घटनाओं में लिप्त है। हालांकि भारत द्वारा इस मामले में कड़ी प्रतिक्रिया देने के बाद ये मामला अंतरराष्ट्रीय अदालत में चला गया था।

भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव के मामले में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय आज अपना फैसला सुनाएगा। जाधव को पाकिस्तान में जासूसी और आतंकवाद के लिए पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने अप्रैल 2017 में मौत की सजा सुनाई थी। हालांकि भारत द्वारा इस मामले में कड़ी प्रतिक्रिया देने के बाद ये मामला अंतरराष्ट्रीय अदालत में चला गया था। ऐसा माना जा रहा है कि शाम साढ़े छह बजे इस पर फैसला सुनाया जाएगा।

असल में पाकिस्तान की सैन्य अदालत द्वारा मौत की सजा सुनाए जाने के बाद ने अंतरराष्ट्रीय अदालत की तरफ रूख किया था। भारत का कहना था कि पाकिस्तान ने वियना संधि के प्रावधानों का घोर उल्लंघन किया है। इसके बाद बाद भारत ने इ मामले को आईसीजे के सामने मई 2017 में उठाया।

अभी तक पाकिस्तान जाधन को किसी भी तरह कानूनी मदद नहीं दे रहा है और न ही भारतीय दूतावासीय की मदद मुहैया कराने दे रहा है। इसके लिए भारत सरकार कई बार पाकिस्तान की सरकार से अपील की। लेकिन पाकिस्तान ने इसके लिए इनकार कर दिया।

गौरतलब है कि पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने अप्रैल 2017 में एक बंद कमरे में एक तरफा सुनवाई के बाद जाधव को फांसी की सजा दी थी। पाकिस्तान का कहना है कि जाधव पाकिस्तान में जासूसी रहा है और वह आतंकवाद की घटनाओं में लिप्त है। इसके बाद पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी जाधव को मौत की सजा सुनाई थी। 

आज नीदरलैंड में द हेग के पीस पैलेस में जाधन के मामले की सुनवाई पर फैसला होगा। ये फैसला भारतीय समयानुसार शाम साढ़े छह बजे सार्वजनिक सुनवाई में होगा। अदालत के प्रमुख न्यायाधीश अब्दुलकावी अहमद यूसुफ फैसला पढ़कर सुनाएंगे।

इस मामले में पांच महीने पहले न्यायाधीश यूसुफ की अध्यक्षता वाली आईसीजे की 15 सदस्यीय पीठ ने दलीलें सुनने के बाद 21 फरवरी को इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में कार्यवाही होने में करीब दो साल से ज्यादा का वक्त लगा है।

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