जेसिका के हत्यारे मनु शर्मा को अदालत से फिलहाल राहत नहीं

By Gopal K  |  First Published Jan 21, 2019, 2:16 PM IST

जेसिकालाल हत्या मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे मनु शर्मा को दिल्ली हाइकोर्ट ने फिलहाल रिहा करने से  इंकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार की समीक्षा बोर्ड की मार्च में होने वाली बैठक में लिए गए फैसले के बाद आप चाहे तो दोबारा कोर्ट में अर्जी दायर कर सकते है। 

यूथ कांग्रेस के पूर्व नेता सुशील शर्मा के बाद अब जेसिका लाल हत्या मामले में सजा काट रहे मनु शर्मा ने दिल्ली हाइकोर्ट में याचिका दायर कर रिहाई की मांग की थी। 

नैना साहनी की हत्या के मामले में दोषी सुशील शर्मा को 23 साल बाद 21 दिसंबर को सजा समीक्षा बोर्ड की सिफारिश को खारिज करते हुए समय से पहले रिहा कर दिया था। जिसके बाद मनु शर्मा ने सुशील शर्मा की रिहाई को आधार बनाते हुए कोर्ट से रिहाई की मांग की थी। 

मनु शर्मा मॉडल जेसिका लाल की हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। जेसिका की 1999 में हत्या कर दी गई थी। मनु शर्मा ने वकील अमित साहनी के जरिये याचिका दायर की है। याचिका ने एसआरबी द्वारा 4 अक्टूबर 2018 को उसकी अर्जी को नामंजूर किये जाने के बाद दिल्ली सरकार द्वारा 7 दिसंबर 2018 को बोर्ड की सिफारिश मंजूर कर लिए जाने को चुनौती दी है। 

मनु शर्मा की याचिका के मुताबिक वह बिना छूट के साथ 15 साल और छूट के साथ 20 साल से अधिक समय से जेल में है। ऐसे में वह समय से पूर्व रिहाई के हकदार है। गौरतलब है कि महरौली स्थित फार्म हाउस पर 30 अप्रैल 1999 की रात बीना रमानी के रेस्टोरेंट में जेसिका लाल की गोलीमार कर हत्या कर दी थी।

मामले में गिरफ्तार पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के बेटे मनु शर्मा को निचली अदालत ने बरी कर दिया था। लेकिन हाइकोर्ट ने 2006 में उसे हत्या का दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनवाई थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी हाइकोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए शर्मा की अपील को खारिज कर दिया था।
 

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