झारखंड सरकार का बड़ा फैसला, मास्क नहीं पहना तो लगेगा 1 लाख का जुर्माना

By Team MyNation  |  First Published Jul 23, 2020, 2:09 PM IST

झारखंड सरकार ने कैबिनेट की बैठक में संक्रामक रोग अध्यादेश 2020 को पारित किया। इसके तहत राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती से कार्यवाही करने का फैसला किया है। 

रांची। झारखंड सरकार ने कोरोना संकमण को देखते हुए राज्य में बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने कोरोना नियमों की अनदेखी और मास्क न पहनने पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाने फैसला किया है। वहीं इसके साथ ही 2 साल की जेल भी हो सकती है। राज्य सरकार ने संक्रामक रोग अध्यादेश 2020 पर कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगाई है।

झारखंड सरकार ने कैबिनेट की बैठक में संक्रामक रोग अध्यादेश 2020 को पारित किया। इसके तहत राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती से कार्यवाही करने का फैसला किया है। वहीं कैबिनेट की बैठक में मास्क न पहनने वालों को 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाने का भी फैसला किया है। इसके साथ ही अगर नए नियम के तहत अगर कोई नियमों का उल्लंघन या मास्क नहीं पहनता है तो उसे 2 साल तक जेल भी हो सकती है। असल में राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और राज्य के सरकारी अस्पतालों में मरीजों के लिए जगह नहीं है।

लिहाजा सरकार ने फैसला किया है कि प्राइवेट हॉस्पिटल और बैंकेट हॉल को भी आइसोलेश वार्ड बनाया जाएगा। वहीं राज्य की जनता सरकार के इस फैसले का विरोध कर रही है और लोगों का कहना है कि कोरोना मरीजों के लिए सरकार द्वारा आइसोलेशन वार्ड रिहायशी इलाकों में बनाए जा रहे हैं और इससे उनकी उनकी जिंदगी खतरे में पड़ गई है। वहीं इससे संक्रमण रिहायसी इलाकों में फैल सकता है। लोगों का कहना है कि सरकार को आइसोलेशन वार्ड को कहीं और बनाना चाहिए। ताकि अन्य लोगों पर इससे असर न पड़े। 

राज्य में 6.5 हजार के करीब पहुंची संक्रमितों की संख्या

राज्य के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक राज्य में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 6485 तक पहुंच गई है जबकि राज्य में संक्रमण से 64 लोगों की मौत हो चुकी है। जबकि राज्य में अब तक 3024 मरीज ठीक हो चुके हैं वहीं राज्य में 3397 मामले सक्रिय हैं।

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