जानें क्यों पाकिंस्तान में मुशर्रफ को मौत के बाद भी मिलेगी फांसी

Team MyNation   | Asianet News
Published : Dec 20, 2019, 08:50 AM IST
जानें क्यों पाकिंस्तान में मुशर्रफ को मौत के बाद भी मिलेगी फांसी

सार

असल में जो मामले मुशर्रफ के खिलाफ कोर्ट में चल रहे थे, सभी में उन्हें मौत की सजा सुनाई गई है। हालांकि कोर्ट ने ये भी फैसला दिया है कि अगर मुशर्रफ की मौत फांसी से पहले होती है तो उनकी लाश को पाकिस्तान लाया जाए और इस्लामाबाद की डी-चौक तीन दिनों तक फांसी में लटकाया जाए।

नई दिल्ली। पाकिस्तान की एक स्पेशल कोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को उनकी गैरमौजूदगी में फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने कहा कि अगर उनकी मौत भी हो जाए तो उन्हें पांच बार फांसी दी जाए। हालांकि ये जानकारी कोर्ट के फैसले के बाद आ रही है। हालांकि पाकिस्तानी पूर्व राष्ट्रपति दुबई में शरण हुए है और पाकिस्तान की इमरान सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति की सजा पर पुनर्विचार करने की बात कही है।

दो दिन पहले ही पाकिस्तान के पूर्व तानाशाह और राष्ट्रपति परवेज मुशर्फर को स्पेशल कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई है। हालांकि उन्हें मौत की सजा सुनाने के बाद विपक्षी दलों ने एक मजाक बताया है। उन्होंने कहा कि मुशर्रफ देश में नहीं है और उन्हें मौत की सजा सुनाई गई है। पाकिस्तानी मीडिया के जरिए जो खबर आ रही है। उसके मुताबिक अगर मुशर्रफ की मौत हो जाए तो उन्हें 5 बार फांसी लगाई जा सकती है। ये फैसला स्पेशल कोर्ट ने दिया है।

हालांकि दुबई में रह रहे मुशर्रफ ने कोर्ट के इस फैसले पर सवाल उठाया है और कहा कि बदले की भावना के तहत उन पर कार्रवाई की गई है। हालांकि पाकिस्तान की इमरान सरकार ने साफ किया है वह कोर्ट के इस फैसले पर चर्चा करेगी और उसके बाद कोई फैसला करेगी। हालांकि विपक्षी दलों दलों का कहना है कि मुशर्रफ देश में नहीं हैं और उसके बाद उन्हें मौत की सजा सुनाई गई है। असल में जो मामले मुशर्रफ के खिलाफ कोर्ट में चल रहे थे, सभी में उन्हें मौत की सजा सुनाई गई है।

कोर्ट ने ये भी फैसला दिया है कि अगर मुशर्रफ की मौत फांसी से पहले होती है तो उनकी लाश को पाकिस्तान लाया जाए और इस्लामाबाद की डी-चौक तीन दिनों तक फांसी में लटकाया जाए। कोर्ट ने ये सजा पूर्व राष्ट्रपति को देश में इमरजेंसी लगाने के लिए दी है। कोर्ट ने उन्हें संविधान के अनुच्छेद 6 के तहत दोषी पाया गया था। मुशर्रफ को विशेष अदालत की तीन सदस्यीय पीठ ने सजा सुनाई है।

PREV

Recommended Stories

क्या आपको भी बहुत गुस्सा आता है? ये कहानी आपकी जिंदगी बदल देगी!
सड़कों से हटेंगी आपकी स्लीपर बसें? NHRC के आदेश ने मचाई खलबली