टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजीरा नरूला को झटका, कोलकाता हाईकोर्ट का 8 अप्रैल को कस्टम के समक्ष पेश होने का आदेश

By Siddhartha RaiFirst Published Apr 4, 2019, 6:05 PM IST
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‘माय नेशन’ ने सबसे पहले यह खबर दी थी कि 15 मार्च को रुजीरा कोलकाता एयरपोर्ट पर कथित तौर पर दो किलोग्राम सोने के साथ पकड़ी गई थीं। तब उन्होंने अपनी पहुंच की हनक दिखाते हुए कस्टम के अधिकारियों को कथित रूप से परिणाम भुगतने की धमकी दी थी।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजीरा नरूला की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब कोलकाता हाईकोर्ट ने एयरपोर्ट पर कथित तौर पर रुजीरा नरूला के पास से दो किलोग्राम सोना मिलने के मामले में उन्हें आठ अप्रैल को कस्टम के अधिकारियों के समक्ष पेश होने का आदेश दिया है। रुजीरा के लिए फिलहाल राहत की बात यह है कि हाईकोर्ट ने कस्टम विभाग से कहा है कि वह उनके खिलाफ कोई कठोर कदम न उठाए।

Calcutta HC orders WB CM's nephew Abhishek Banerjee’s wife to appear before Kolkata customs office on 8 April, also said customs can't take any coercive step.She was held at Kol airport on Mar 15-16 allegedly for carrying gold without declaration&let off after police intervention

— ANI (@ANI)

‘माय नेशन’ ने सबसे पहले यह खबर दी थी कि 15 मार्च को रुजीरा कोलकाता एयरपोर्ट पर कथित तौर पर दो किलोग्राम सोने के साथ पकड़ी गई थीं। तब उन्होंने अपनी पहुंच की हनक दिखाते हुए कस्टम के अधिकारियों को कथित रूप से परिणाम भुगतने की धमकी दी थी।

कस्टम विभाग ने बाद में इस मामले में रुजारी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में रुजीरा के पति अभिषेक बनर्जी और स्थानीय पुलिस के अधिकारियों का नाम भी शामिल था, जिन पर रुजीरा को बिना चेकिंग के जाने देने के लिए कस्टम के अधिकारियों पर दबाव बनाने के आरोप लगे हैं।

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हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सारदा चिटफंड घोटाले की सुनवाई के दौरान सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता से इस मामले में अलग से आवेदन देने को कहा है। 

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उधर, तीन अप्रैल को केंद्रीय गृहमंत्रालय ने भी रूजीरा को विदेशी नागरिकता छिपाने के मामले में नोटिस भेजकर 15 दिन में जवाब देने को कहा है। केंद्रीय गृहमंत्रालय के नोटिस में आरोप लगाया गया है कि रुजीरा नरूला ने पैन कार्ड के लिए फॉर्म 49ए भरते समय इस बात का जिक्र नहीं किया कि वह ओसीआई कार्ड रखने वाली थाईलैंड की नागरिक हैं। नोटिस के अनुसार, नरूला थाईलैंड की नागरिक हैं। लेकिन 14 नवंबर, 2009 को पैन कार्ड के आवेदन करते समय नरूला ने अपनी वास्तविक नागरिकता छिपाई। 

नोटिस में कहा गया है, ‘उन्हें खुद को ओसीआई कार्ड धारक विदेशी नागरिक घोषित करते हुए पैन कार्ड लेने के लिए फार्म 49एए भरना चाहिए था। लेकिन उन्होंने भारतीय नागरिक की हैसियत से रुजीरा नरूला नाम से पैन कार्ड संख्या AJNPN22***  हासिल की।’

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