आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के तारीखों का ऐलान होते ही 16 मार्च से पूरे देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इसके साथ ही कौन-कौन से ऐसे 23 कार्य है जो आचार संहिता लागू होने के बाद से पूर्णतया प्रतिबंधित हो गए हैं या फिर उनके लिए अनुमति लेना आवश्यक हो गया है।
नई दिल्ली। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के तारीखों का ऐलान होते ही 16 मार्च से पूरे देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इसके साथ ही कौन-कौन से ऐसे 23 कार्य है जो आचार संहिता लागू होने के बाद से पूर्णतया प्रतिबंधित हो गए हैं या फिर उनके लिए अनुमति लेना आवश्यक हो गया है। दिन डूबने के बाद नकदी रुपए कितना लेकर चल सकेंगे, ज्यादा कैश के लिए क्या करना पड़ेगा। इसके बारे में MYNETION HINDI पूरी जानकारी आपको दे रहा है।
इन कार्यों पर लगा पूर्ण प्रतिबंध
शिलान्यास और लोकार्पण के कार्यक्रमों पर पूरी तरह रोक लग गई।
शासकीय योजनाओं व किसी भी निर्माण कार्य की नई स्वीकृति ।
वाहनों में पार्टियों का झंडा लगाने पर पूर्णतया प्रतिबंध, केवल पदाधिकारी RO से अनुमति से झंडे का प्रयोग करेंगे।
सरकारी वाहन राजनीतिक कार्य में प्रयोग नहीं किए जा सकेंगे।
निर्वाचन के समय मे कोई भी सरकारी कर्मचारी का पॉलिटिकल एक्टिविटी में शामिल होना।
मंत्रियों के ऑफिशियल वाहनों के राजनैतिक कार्यों के प्रयोग पर रोक लग गई है।
निर्वाचन के दौरान शराब का वितरण करना।
किसी भी प्रकार का प्रलोभन चाहे आर्थिक अथवा कोई और तरह से मतदाताओं को देना।
निर्वाचक के द्वारा किसी भी प्रकार की जातीय और साम्प्रदायिक अपील।
दूसरी पार्टियों व उनके कार्यकर्ताओं द्वारा असत्यापित आरोपों और विकृतियों के आधार पर किसी की आलोचना ।
किसी भी धार्मिक स्थल का चुनाव प्रचार (जैसे भाषणों, पोस्टरों, बैनरों) के लिए प्रयोग।
ऐसे किसी भी जगह पर रैली की अनुमति नहीं दी जाएगी,जहां पर पहले से किसी पार्टी की बैठक चल रही हो।
बूथों और पोलिंग स्टेशनों के आस पास किसी भी प्रकार के झंडे, पोस्टर, चिन्हों या प्रचार सामग्री का प्रयोग करना।
सरकारी परिसर में किसी भी प्रकार का डिफेंसमेंट (जैसे वॉल पेंटिंग, बैनर, पोस्टर, होर्डिंग व झंडे) करना।
गेस्ट हाउसों में किसी भी प्रकार की पॉलिटिकल एक्टिविटी करना।
इन कार्यों के लिए लेनी पड़ेगी अनुमति
50 हजार रुपए से ज्यादा का कैश लेकर नहीं चल सकेंगे। ज्यादा कैश के लिए पूरे कागज दिखाने होंगे।
किसी भी दशा में बिना अनुमति के लाउडस्पीकर का प्रयोग निषेध किया गया है।
वाहनों और बैठकों में लाउडस्पीकर का प्रयोग सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक कर सकेंगे।
जुलूस व रैली के लिए जगह, समय और रुट का निर्धारण पहले से करके पुलिस प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य है।
बिना पूर्व सूचना के किसी भी जुलूस/रैली को अनुमति नहीं दी जाएगी।
पोलिंग स्टेशनों के 100 मीटर दायरे में चुनावी मीटिंग, कन्वेंसिंग, आपत्तिजनक कार्य या कैम्पेनिंग की अनुमति नही होगी।
नॉमिनेशन के दौरान केवल 3 वाहनों को ही RO/ARO के कार्यालय के 100 मीटर के दायरे में आने की अनुमति होगी।
ऑफिशियल कार्यों को कैम्पेनिंग के कार्यों में मिक्स नहीं किया जाएगा।