Lok Sabha Elections 2024: KYC-ECI ऐप से खुलेगी कैंडिडेट की काली करतूत, एक क्लिक पर मिलेंगी कई जानकारियां

By Surya Prakash Tripathi  |  First Published Mar 17, 2024, 9:32 AM IST

आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भारतीय चुनाव आयोग ने Know your Candidate (KYC) मोबाइल एप्लीकेशन लांच किया है। इसकी जानकारी चुनाव तारीखाें की घोषणा से पहले चुनाव आयोग ने दी। इस ऐप के जरिए कोई भी मतदाता अपने निर्वाचन क्षेत्र के किसी भी प्रत्याशी का क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक कर सकता है। 

नई दिल्ली। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भारतीय चुनाव आयोग ने Know your Candidate (KYC) मोबाइल एप्लीकेशन लांच किया है। इसकी जानकारी चुनाव तारीखाें की घोषणा से पहले चुनाव आयोग ने दी। इस ऐप के जरिए कोई भी मतदाता अपने निर्वाचन क्षेत्र के किसी भी प्रत्याशी का क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक कर सकता है। 

चुनाव आयोग ने इस चुनाव से पहले लांच किया KYC
मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि इस एप्लिकेशन को एंड्राॅइड और IOS दोनों प्लेटफार्मों पर डाउनलोड किया जा सकता है। इसके बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि  "हम एक नया मोबाइल एप्लिकेशन लेकर आए हैं, जो मतदाताओं को यह पता लगाने में सक्षम करेगा कि लोकसभा में उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए वाले उम्मीदवार की आपराधिक पृष्ठभूमि है या नहीं। एप्लिकेशन को 'नो योर कैंडिडेट' या 'KYC' कहा जाता है।" इसके जरिए क्रिमिनल बैकग्राउंड के साथ प्रत्याशी की संपत्ति और देनदारियों (कर्ज) के बारे में भी जानकारी मिलेगी। 

एप्लिकेशन Android और iOS दोनों प्लेटफार्मों पर उपलब्ध
अपने उम्मीदवार को जानें (केवाईसी) ऐप Google Play Store और Apple ऐप स्टोर दोनों पर उपलब्ध है। चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर ऐप डाउनलोड करने के लिए QR कोड भी साझा करते हुए पोस्ट किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आयोग ने घोषणा की कि लोकसभा चुनाव 7 चरणों में होंगे, जबकि चार राज्यों - आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल और सिक्किम के विधानसभा चुनाव भी एक साथ अलग-अलग चरणों में कराए जाएंगे।

पार्टियों को भी बतानी पड़ेगी  क्रिमिनल बैकग्राउंड वालों को टिकट देने की वजह
मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि, " ऐसे उम्मीदवारों को मैदान में उतारने वाली पार्टियों को फैसले के पीछे का तर्क भी बताना होगा, जबकि आपराधिक अतीत वाले उम्मीदवारों को भी सारी जानकारी सार्वजनिक डोमेन में लानी होगी। आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों को इस जानकारी को समाचार पत्रों , टेलीविजन पर तीन बार प्रकाशित या सार्वजनिक करना आवश्यक है।" श्री कुमार ने कहा, "ऐसे दागी उम्मीदवारों को टिकट देने वाली पार्टियों को यह बताना होगा कि उन्होंने अन्य, अधिक योग्य दावेदारों के बजाय उन्हें क्यों चुना।"

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