नांदेड़ जिले में धर्माबाद के न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट एन आर गजभिये ने पुलिस को सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने और 21 सितंबर तक उन्हें अदालत में पेश करने का निर्देश दिया।
महाराष्ट्र की एक अदालत ने गोदावरी नदी की बाबली परियोजना पर प्रदर्शन से जुड़े 2010 के एक मामले में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और 15 अन्य के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।
नांदेड़ जिले में धर्माबाद के न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट एन आर गजभिये ने पुलिस को सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने और 21 सितंबर तक उन्हें अदालत में पेश करने का निर्देश दिया।
अविभाजित आंध्र प्रदेश में तब विपक्ष में रहे नायडू और अन्य को महाराष्ट्र में बाबली परियोजना के समीप विरोध करने पर गिरफ्तार किया गया था और उन्हें पुणे में जेल में डाल दिया गया था। वे इस आधार पर परियोजना का विरोध कर रहे थे कि इससे निचले हिस्से में लोग प्रभावित होंगे।
बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया था लेकिन उन्होंने जमानत नहीं मांगी थी। उन सभी पर जनसेवक को काम करने में बाधा पहुंचाने के लिए हमला या आपराधिक बल प्रयोग करने, हथियार या किसी अन्य तरीके से जानबूझकर जख्म पहुंचाना, अन्य की जिंदगी खतरे में डालने समेत आईपीसी की विभिन्न धाराएं लगाई गई हैं।