अरुणाचल प्रदेश में मंत्री के बेटे को हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा

By Hemanta Kumar Nath  |  First Published Jun 6, 2019, 4:44 PM IST

अरुणाचल प्रदेश की एक स्थानीय अदालत ने अरुणाचल प्रदेश के उद्योग मंत्री टुमके बागरा के बेटे काजुम बागरा को हत्या के एक मामले में दोषी ठहराया है। इसके लिए उसे कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। 

गुवाहाटी: अरुणाचल के उद्योग मंत्री के बेटे काजुम बागरा पर हत्या का आरोप 26 मार्च 2017 को तब लगा जब उसने पश्चिम सियांग जिले के मुख्यालय अलो के एक होटल के बाहर एक शख्स केंजुम कांसी की हत्या कर दी। 

मंत्री के बेटे पर यह आरोप साबित हो गया। जिसके बाद 4 जून को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पश्चिम सत्र डिवीजन बसर ने दोषी ठहराए गए काजुम बागरा को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुना दी। 


हत्या की यह घटना होटल के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी

हत्या के दोषी काजुम बागरा को सजा सुनाते हुए अपने आदेश में अदालत ने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 360/428 और अपराध की परिवीक्षा अधिनियम 1958 की धारा 4 का लाभ उसे उपलब्ध नहीं होगा।

अदालत के आदेश के मुताबिक बागरा को आजीवन कारावास के अलावा 5,000 रुपये का जुर्माना भी भरना होगा। यह पैसा पीड़ित की विधवा को मिलेगा। 

पुलिस के मुताबिक 26 मार्च, 2017 को केनमी कांसी नाम के एक शख्स ने प्राथमिकी दर्ज की थी। जिसमें कहा गया था कि कि उनके भाई को बागरा ने गोली मार दी थी। इस मामले में शस्त्र अधिनियम की धारा 302 आईपीसी / आर / डब्ल्यू धारा 25 (आई) 9 बी) / 27 के तहत अलो पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था।
 

click me!