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24 हाई प्रोफाइल संदिग्धों पर मोदी सरकार की नजर, जारी हुआ लुक आउट सर्कुलर

ankur sharma |  
Published : Jun 01, 2019, 04:36 PM IST
24 हाई प्रोफाइल संदिग्धों पर मोदी सरकार की नजर, जारी हुआ लुक आउट सर्कुलर

सार

वाणिज्य मंत्रालय ने इंटेलिजेन्स ब्यूरो को लगभग दो दर्जन लोगों के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी करने का आदेश दिया है। इन लोगों के नाम इमिग्रेशन विभाग के पास भी भेजने के लिए कहा गया है। जिससे कि यह लोग देश छोड़कर भाग नही पाएं। 

नई दिल्ली: नई सरकार बनते ही पीएम नरेन्द्र मोदी के कार्यालय ने सभी एजेन्सियों को सख्त निर्देश दिया है कि कोई भी हाई प्रोफाइल आरोपी देश छोड़कर भागने ना पाए। 

इस आदेश पर अमल करते हुए वाणिज्य मंत्रालय ने लगभग दो दर्जन लोगों के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी करने के लिए इंटेलिजेन्स ब्यूरो के पास कागजात भेजे हैं। इन लोगों के नाम इमिग्रेशन विभाग के पास भेजने के लिए कहा गया है, जिससे कि यह लोग देश छोड़कर भाग नहीं पाएं।  

इन लगभग 24 हाई प्रोफाइल हस्तियों पर धोखाधड़ी जैसे मामलों में सीरियस फ्रॉड इन्वेटिगेशन ऑफिस, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज जैसी संस्थाओं में जांच चल रही है। 

इन 24 लोगों में से चार लोगों को अभी हाल ही में एयरपोर्ट पर रोका गया था।  

एक वरिष्ठ SFIO अधिकारी ने माय नेशन को जानकारी दी कि ‘सभी एजेन्सियों को चेतावनी जारी कर दी गई है कि इन हाई प्रोफाइल संदिग्धों या आरोपियों में से किसी का भी देश छोड़ना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वाणिज्य मंत्रालय ने लगभग 24 लुक आउट कॉर्नर नोटिस जारी किया है। सरकार चाहती है कि इन लोगों की विदेश यात्राओं रोक लगाकर उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जाए। जिससे आगे की जांच में कोई बाधा नहीं आए।’

अब तक चार हाई प्रोफाइल निदेशक या पूर्व निदेशकों को अब तक बाहर जाने से रोका गया है। जिसमें जेट एयरवेज के नरेश गोयल औऱ उनकी पत्नी अनीता गोयल भी हैं। इन दोनों के खिलाफ जांच चल रही है। 

इसके अलावा जेट एयरवेज के पूर्व सीईओ विनय दूबे को भी इमिग्रेशन विभाग ने रोका था। इसी तरह रेलिगेयर के पूर्व एनडी सुनील गोधवानी को भी दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रोका गया। 

क्या है लुक आउट सर्कुलर?
इसके तहत प्रवर्तन निदेशालय, पुलिस विभाग, एनआईए, कस्टम और इनकम टैक्स विभाग, डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेन्स, एसएफआईओ जैसी संस्थाएं संबंधित व्यक्ति की गतिविधियों पर नजर रखती हैं। जिससे कि उसे यात्रा करने से रोका जा सके। अगर वह ऐसा करने की कोशिश करता है तो एजेन्सियां संबंधित विभागों को इस बात की जानकारी देती हैं कि यह शख्स देश से बाहर जाने या आने की कोशिश कर रहा है। 
 

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