अगस्ता वेस्टलैण्ड मामला: राजीव सक्सेना को अदालत ने दी राहत

Published : Jun 01, 2019, 03:55 PM ISTUpdated : Jun 01, 2019, 03:58 PM IST
अगस्ता वेस्टलैण्ड मामला: राजीव सक्सेना को अदालत ने दी राहत

सार

3600 करोड़ रुपये के अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे मामले में बिचौलिए से सरकारी गवाह बने राजीव सक्सेना को राउज एवेन्यू कोर्ट ने विदेश जाने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने सक्सेना से 50 लाख रुपये का फिक्स्ड डिपोजिट जमा कराने का आदेश दिया है। अदालत ने इस मामले में एक और बिचौलिए सुषेन मोहन गुप्ता को भी जमानत दी है। 

नई दिल्ली: कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सक्सेना को एक महीने के लिए विदेश जाने की अनुमति दी जा रही है। कोर्ट का यह फैसला 8 जून से लागू होगा। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट के आदेश के बाद राजीव सक्सेना के मेडिकल रिपोर्ट से संबंधित सभी दस्तावेज कोर्ट को सौंप दिया गया था। 

वहीं कोर्ट के आदेश के बाद राजीव सक्सेना के पासपोर्ट के निलंबन के मामले में पासपोर्ट विभाग ने अपना जवाब कोर्ट को सौप दिया था। कोर्ट ने पासपोर्ट कार्यालय से पूछा था कि आखिर किन कारणों से राजीव सक्सेना के पासपोर्ट को निलंबित किया गया। 

राजीव सक्सेना ने मेडिकल जांच के लिए विदेश यात्रा के लिए एक आवेदन किया था। जिस आवेदन पत्र पर सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि राजीव सक्सेना के पासपोर्ट को पासपोर्ट कार्यालय ने निलंबित कर दिया है। जिसपर सुनवाई करते हुए सीबीआई के विशेष जज अरविंद कुमार ने पासपोर्ट कार्यालय से जवाब मांगा था। 

इससे पहले सक्सेना ने मई में यूरोप, ब्रिटेन और दुबई जाने के लिए लगाई याचिका पर कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी किया था। सक्सेना ने मेडिकल जांच के आधार पर विदेश यात्रा की अनुमति मांगी थी। कोर्ट ने सक्सेना को सरकारी गवाह बनने और माफी प्रदान करने की याचिका को इस शर्त पर मंजूरी दी थी कि वह मामले में सारे तथ्यों का खुलासा करेंगे। 

सक्सेना दुबई स्थित दो कंपनियों यूएचवाई सक्सेना और मैट्रिक्स होल्डिंग के निदेशक है। इस घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने जो सबसे पहले आरोप पत्र दाखिल किया था, जिसमें एयर फोर्स के पूर्व प्रमुख एसपी त्यागी, उनके दो चचेरे भाइयों, वकील गौतम खेतान, दो इटैलियन दलाल और फिनमेक्कनिका के नाम शामिल था। इसमें दुबई के एक कंपनी को भी आरोपी बनाया गया है।

अगस्ता वेस्टलैण्ड मामले में राजीव सक्सेना के अलावा सुषेन मोहन गुप्ता को भी राहत मिली है। इस मामले में तिहाड़ जेल में बंद कथित बिचौलिया सुषेन मोहन गुप्ता को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 5 लाख रुपये की निजी मुचलके पर जमानत दे दी है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि गुप्ता विदेश नही जाएंगे। कोर्ट ने गुप्ता को पासपोर्ट सरेंडर करने का भी आदेश दिया है। यह फैसला सीबीआई के विशेष जज अरविंद मोहन ने दिया है। 

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