7 इलेक्ट्रॉनिक आइटम चीन से आयात नहीं किए जा सकेंगे। 7 इलेक्ट्रॉनिक आइटम चीन से आयात नहीं किए जा सकेंगे। भारत सरकार ने अब चीन से आयातित 7 उत्पादों को अनिवार्य पंजीकरण आदेश में रखने का निर्णय लिया है। इसके बाद, इन उत्पादों के आयात के लिए बीआईएस प्रमाण की आवश्यकता होगी।
नई दिल्ली। चीन से आने वाले घटिया इलेक्ट्रॉनिक सामानों के आयात को रोकने के लिए भारत ने 7 उत्पादों को अनिवार्य पंजीकरण क्रम में रखने का फैसला किया है। इस आदेश के लागू होने के बाद चीन से घटिया गुणवत्ता के डिजिटल कैमरे, वीडियो कैमरा, वेबकैम, ब्लूटूथ स्पीकर, स्मार्ट स्पीकर, वायरलेस हेडसेट के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। अब केवल भारतीय मानक ब्यूरो ही आयात किया जा सकेगा। बिना प्रमाण के माल का आयात करना अब संभव नहीं होगा। सरकार ने डब्ल्यूटीओ को इन उत्पादों की एक सूची सौंपी। इन कंपनियों को BIS प्रूफ लेने के लिए 3 महीने का समय मिलेगा। सूची में डिजिटल कैमरा वीडियो कैमरा वेब कैमरा ब्लूटूथ स्पीकर स्मार्ट स्पीकर एलईडी डिमर वायरलेस हेडसेट शामिल हैं।
7 इलेक्ट्रॉनिक आइटम चीन से आयात नहीं किए जा सकेंगे। 7 इलेक्ट्रॉनिक आइटम चीन से आयात नहीं किए जा सकेंगे। भारत सरकार ने अब चीन से आयातित 7 उत्पादों को अनिवार्य पंजीकरण आदेश में रखने का निर्णय लिया है। इसके बाद, इन उत्पादों के आयात के लिए बीआईएस प्रमाण की आवश्यकता होगी। आपको बता दें कि 2012 में सरकार ने अनिवार्य पंजीकरण आदेश के लिए दिशानिर्देश जारी किए थे। इन दिशानिर्देशों के तहत, सरकार केवल मानकों को पूरा करने वाले सामानों के आयात की अनुमति देती है। अब तक, इन उत्पादों के निर्माण के लिए सुरक्षा मानक नहीं बनाए जाते हैं। बीआईएस परीक्षण प्राप्त करने के बाद, इन उत्पादों का लाइसेंस लेना होगा। तभी इन उत्पादों का भारत में आयात संभव होगा। भारत में घटिया उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगने के बाद घरेलू उद्योग को बढ़ावा मिलेगा।