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Punjab News: बेटे के प्रेम विवाह पर 55 वर्षीया मां को मिली शर्मसार करने वाली सजा...Video Viral

Surya Prakash Tripathi |  
Published : Apr 06, 2024, 04:03 PM ISTUpdated : Apr 06, 2024, 04:09 PM IST
Punjab News: बेटे के प्रेम विवाह पर 55 वर्षीया मां को मिली शर्मसार करने वाली सजा...Video Viral

सार

पंजाब में देश को शर्मसार कर देने वाली एक घटना सामने आई है। जहां एक 55 साल की अधेड़ महिला को अर्धनग्न हालत में पीटा गया और गांव में घुमाया गया। उस महिला का कुसूर सिर्फ इतना था कि वह उस बेटे की मां है, जिसने एक लड़की को उसकी मां बाप के खिलाफ जाकर शादी कर ली थी।

तरनतारन। पंजाब में देश को शर्मसार कर देने वाली एक घटना सामने आई है। जहां एक 55 साल की अधेड़ महिला को अर्धनग्न हालत में पीटा गया और गांव में घुमाया गया। उस महिला का कुसूर सिर्फ इतना था कि वह उस बेटे की मां है, जिसने एक लड़की को उसकी मां बाप के खिलाफ जाकर शादी कर ली थी। इस घटना का कुछ लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई पुलिस अब आरोपियों को खोजने लगी है। घटना एक हफ्ते पुरानी 31 मार्च की बताई जा रही है। 

पड़ोस की लड़की से बेटे ने किया है प्रेम विवाह
वल्टोहा थाने पहुंची पीड़ित महिला ने बताया कि उसके बेटा पड़ोस में रहने वाली एक युवती से प्रेम करता था। वह दोनों शादी करना चाहते थे लेकिन लड़की के घरवाले तैयार नहीं थे। इसलिए दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली थी। जिससे लड़की के घरवाले उससे
दुश्मनी रखने लगे थे।

कपड़े फाड़ कर गांव की गलियों में दौड़ाया
31 मार्च की शाम को करीब 6 से 7 बजे बीच में वह घर पर अकेली थी, तभी  बेटे के ससुराल पक्ष के गुरुचरण सिंह, कुलविंदर कौर उर्फ मनी, शरणजीत सिंह उर्फ सन्नी और 2 अज्ञात व्यक्ति उसके घर पहुंच गए। वह लोग उसे गाली गलौज करने लगे। जब महिला बाहर निकली तो आरोपियों ने उसके साथ अभद्रता करते हुए उसकी कमीज फाड़ कर अर्धनग्न कर दिया। वह उसके गले में हाथ डाल दिए। वह चीखते हुए अर्धनग्न हालत में भागी तो उन लोगों ने उसे दौड़ा लिया। उसके साथ मारपीट की। इस दौरान वह गलियों में दौड़ती रही और लोग मदद करने के बजाय वीडियो बनाते रहे। 

5 के खिलाफ FIR, गिरफ्तारी एक की भी नहीं
लोगों ने वीडियो बनाने के बाद सोशल मीडियो वायरल कर दिया। पुलिस के अनुसार 5 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है।  महिला की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ छेड़खानी की धारा 354, 354 B, 354 D, 323, 149 IPC के तहत FIR दर्ज की गई है। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। पंजाब महिला आयोग ने तरनतारन में हुई शर्मनाक घटना का संज्ञान लिया है। आयोग ने पुलिस एक्शन की प्रगति रिपोर्ट तलब की है। 

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