असल में रामपुर में आजम खान ही नहीं बल्कि उनके परिवार के सभी लोगों के खिलाफ एफआईआर हो चुकी है। सभी पर कोई न कोई मामला चल रहा है। लिहाजा रामपुर पुलिस ने आजम खान के घर पर 4 और नोटिस चस्पा की हैं। इन लोगों को तीन दिन में पुलिस स्टेशन में आने को कहा है। जानकारी के मुताबिक इन चार नोटिस में दो नोटिस आजम की पत्नी और दो नोटिस उनके बेटे और विधायक अब्दुल्ला आज़म और अदीब आजम के नाम हैं।
रामपुर। समाजवादी पार्टी के सांसद और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। रामपुर पुलिस ने आजम खान के घर पर नोटिस चस्पा की है और इसमें आजम खान की सांसद पत्नी और उनके बेटे को पुलिस स्टेशन में तीन में तलब किया है।
असल में रामपुर में आजम खान ही नहीं बल्कि उनके परिवार के सभी लोगों के खिलाफ एफआईआर हो चुकी है। सभी पर कोई न कोई मामला चल रहा है। लिहाजा रामपुर पुलिस ने आजम खान के घर पर 4 और नोटिस चस्पा की हैं। इन लोगों को तीन दिन में पुलिस स्टेशन में आने को कहा है।
जानकारी के मुताबिक इन चार नोटिस में दो नोटिस आजम की पत्नी और दो नोटिस उनके बेटे और विधायक अब्दुल्ला आज़म और अदीब आजम के नाम हैं। ये नोटिस धारा 160 के अंतर्गत तंजीम फातिमा, अब्दुल्ला आजम और अदीब आजम को जारी किए गए हैं और इन लोगों को तीन दिन के भीतर महिला थाने में तलब किया है।
कुछ दिन पहले ही रामपुर पुलिस ने आजम खान की बहन को थाने में पूछताछ करने को बुलाया था। उनसे वहां पर कई घंटे पूछताछ की गई थी। आजम खान की बहन जौहर विश्वविद्यालय को कोषाध्यक्ष हैं। जो नोटिस आजम की पत्नी तंजीम फातिमा को जारी की गई हैं। उसमें एक मामला जौहर विश्वविद्यालय का है। जिसमें उनसे पूछताछ होनी है।
इसके लिए पुलिस ने तंजीम फातिमा से जौहर विश्वविद्यालय के कागजात और लेनदेन संबंधी दस्तावेज़ थाने में लाने को कहा है। गौरतलब है कि आज रामपुर में अखिलेश यादव आजम खान के समर्थन में प्रदर्शन करने वाले थे। लेकिन रामपुर जिला प्रशासन ने उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी। जिसके बाद उन्होंने इस प्रदर्शन को आगे की तारीखों के लिए लंबित रखा है।
फिलहाल आजम खान के परिवार वालों को नोटिस जारी करने के बारे में रामपुर के अपर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने बताया कि जांच अधिकारी द्वारा ये नोटिस जारी किए गए हैं और इन लोगों को तीन का समय दिया है और अगर कोई इसका जवाब नहीं देता है तो कोर्ट के जरिए नोटिसों को तामील कराया जाएगा।