क्या है आजम का ‘गेमप्लान’, क्यों नहीं लेकर चल रहे हैं 'वाई' श्रेणी की सुरक्षा

By Team MyNation  |  First Published Aug 2, 2019, 12:21 PM IST

सांसद आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। उन पर करीब 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। उन पर किसानों की जमीन हड़पने और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में अब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी केस दर्ज कर लिया है। वहीं आज़म खान जौहर यूनिवर्सिटी के संस्था)पक और कुलाधिपति भी हैं। वहीं यूनिवर्सिटी को लेकर पहले भी एसआईटी की जांच हो चुकी है।

लखनऊ/रामपुर। समाजवादी पार्टी के नेता और रामपुर से सांसद आजम खान आजकल मुश्किल के दौर से गुजर रहे हैं। आजम खान पर एक तरफ से जौहर विश्वविद्यालय के लिए जमीन कब्जाने के मामले दर्ज हैं और रामपुर में वह भूमाफिया घोषित किए जा चुके हैं वहीं आजम खान पर कल ईडी ने केस दर्ज कर दिया है। अब आजम खान को रामपुर से एसपी अजयपाल शर्मा नोटिस दिया है। उन्होंने आजम खान को मिली वाई श्रेणी की सुरक्षा उनके द्वारा अपने साथ नहीं ले जाने के लिए नोटिस भेजा है।

आजम खान को वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली है। लेकिन आजम खान इस सुरक्षा के साथ नहीं चल रहे हैं। वहीं रामपुर पुलिस आजम खान की सुरक्षा को लेकर काफी सजग है। क्योंकि आजम खान समाजवादी पार्टी के नेता होने के साथ ही सांसद भी हैं। लिहाजा उनकी सुरक्षा का दायित्व रामपुर पुलिस है।

अब एसपी अजयपाल शर्मा की तरफ से नोटिस जारी कर पूछा गया है कि वे अपने साथ सुरक्षाकर्मी लेकर क्यों नहीं चल रहे हैं। फिलहाल ये उनके घर पर चस्पा किया गया है। एसपी की तरफ से जारी नोटिस में उन्हें ये सलाह दी गयी है कि वह राजकीय सुरक्षा को लेकर साथ चलें। नोटिस में कहा गया है कि 'आप राजकीय सुरक्षा जो प्रदान की गई है उसे लेकर नहीं चल रहे हैं और राजकीय सुरक्षा को साथ लेकर भ्रमण करने का कष्ट करें।

विदित है कि सांसद आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। उन पर करीब 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। उन पर किसानों की जमीन हड़पने और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में अब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी केस दर्ज कर लिया है।

वहीं आज़म खान जौहर यूनिवर्सिटी के संस्था)पक और कुलाधिपति भी हैं। वहीं यूनिवर्सिटी को लेकर पहले भी एसआईटी की जांच हो चुकी है। वहीं यूनिवर्सिटी के गेट को तोड़ने का आदेश एसडीएम कोर्ट दे चुकी है। इसके साथ ही आजम खान पर उप-जिलाधिकारी सदर ने क्षतिपूर्ति के रूप में आज़म खान पर 3 करोड़ 27 लाख 60 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

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