रेप के आरोप में फरार उम्मीदवार पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, कहा प्रचार तक न हो गिरफ्तारी

By Gopal KFirst Published May 14, 2019, 12:08 PM IST
Highlights

अतुल राय पर दुष्कर्म का आरोप है और हाइकोर्ट से राहत नही मिलने पर राय को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस लगातार छापे मारी कर रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने घोसी लोकसभा सीट से बसपा सपा महागठबंधन के प्रत्याशी बीरपुर गाजीपुर के बाहुबली अतुल राय की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। 

महागठबंधन से मऊ जिले की घोसी लोकसभा सीट से प्रत्याशी अतुल राय ने सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत की गुहार लगाई है। कोर्ट शुक्रवार को राय की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा। 

याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि घोसी में 19 मई को लोकसभा का चुनाव है। लिहाजा उन्हें अग्रिम जमानत दिया जाए ताकि वह प्रचार-प्रसार कर सके। साथ ही गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की है। 

अतुल राय पर दुष्कर्म का आरोप है और हाइकोर्ट से राहत नही मिलने पर राय को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस लगातार छापे मारी कर रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने घोसी लोकसभा सीट से बसपा सपा महागठबंधन के प्रत्याशी बीरपुर गाजीपुर के बाहुबली अतुल राय की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। 

तब से अतुल राय गायब है। याचिका में लड़की से दुराचार कर वीडियो वायरल करने के आरोप में वाराणसी के लंका थाने में दर्ज एफआईआर रद्द करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की गई थी। 

ज्ञात हो कि अतुल राय पर आरोप है कि सात मार्च 2018 को पीड़िता को अपनी पत्नी से मिलाने के बहाने रेस्टोरेंट में बुलाया और उसे कमरे में ले जाकर दुष्कर्म किया। इसका वीडियो सीसीटीवी कैमरे से बना लिया और फिर पीड़िता को धमकाने लगा। 

अतुल राय पर आरोप है कि उसने वीडियो वायरल भी कर दिया। 1 मई 2019 को वाराणसी के लंका थाने में इसकी एफआईआर दर्ज कराई गई है। अतुल राय पर हत्या, अपहरण और बलात्कार सहित कुल 42 आपराधिक मामले चल रहे है।
 

click me!