अलकतरा घोटाला झारखंड के चतरा जिले से संबंधित है। इसमें 375 मीट्रिक टन अलकतरा की हेराफेरी कर 18.75 लाख रुपये का घोटाला किया गया था। आरोप था की कि घोटाले के पैसे से इलियास हुसैन ने रिवॉल्वर, स्टीम कार तथा चांदी का टी-सेट सहित अन्य कई चीजें खरीदी थीं।
पटना—भ्रष्टाचार के मामले में दोषी करार दिए गए बिहार में विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के विधायक मोहम्मद इलियास हुसैन की बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने सदस्यता समाप्त कर दी है।
इलियास हुसैन को रांची की सीबीआइ अदालत ने बीते 27 सितंबर को ही अलकतरा घोटाले में दोषी करार देते हुए चार वर्ष सश्रम करावास की सजा दी थी। इसके बाद यह कार्रवाई लंबित थी। उनके खिलाफ कार्रवाई जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 और संविधान के अनुछेद 191 (ई) के प्रावधानों के तहत की गई है।
अलकतरा घोटाला झारखंड के चतरा जिले से संबंधित है। इसमें 375 मीट्रिक टन अलकतरा की हेराफेरी कर 18.75 लाख रुपये का घोटाला किया गया था। आरोप था की कि घोटाले के पैसे से इलियास हुसैन ने रिवॉल्वर, स्टीम कार तथा चांदी का टी-सेट सहित अन्य कई चीजें खरीदी थीं।
विधानसभा की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार रोहतास जिले के डेहरी से विधायक हुसैन को 27 सितंबर से अयोग्य ठहराया जाता है। जिस दिन उन्हें अलकतरा घोटाला मामले में दोषी ठहराते हुए पांच साल के कारावास की सजा सुनाई गई थी।
घटना 1990 के दशक की शुरूआत की है। हुसैन उस वक्त सड़क निर्माण मंत्री थे। उन्हें अयोग्य ठहराए जाने के बाद 243 सीट वाली विधानसभा में राजद विधायकों की संख्या घट कर 80 हो गई है।
इलियास हुसैन बिहार की डिहरी सीट से राजद के विधायक थे। उन्हें राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का करीबी माना जाता है।